HC ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV, बेहतर स्ट्रीट लाइट पर जोर दिया
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HC ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV, बेहतर स्ट्रीट लाइट पर जोर दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि बेहतर स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरों और अधिक सार्वजनिक शौचालयों से शहर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि शहर के 118 अतिसंवेदनशील स्थानों के लिए लगभग 587 सीसीटीवी कैमरों को लगाए जाने की जरूरत है लेकिन उनकी खरीद और उन्हें लगाये जाने के काम में काफी समय लगेगा. इसके बाद अदालत ने यह टिप्पणी की.

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि चार दिसम्बर तय की है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि बेहतर स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरों और अधिक सार्वजनिक शौचालयों से शहर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि शहर के 118 अतिसंवेदनशील स्थानों के लिए लगभग 587 सीसीटीवी कैमरों को लगाए जाने की जरूरत है लेकिन उनकी खरीद और उन्हें लगाये जाने के काम में काफी समय लगेगा. इसके बाद अदालत ने यह टिप्पणी की.

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति पी एस तेजी की एक पीठ ने कहा कि कैमरों, लाइट को लगाने और सार्वजनिक सुविधाओं को सुनिश्चित नहीं करने के लिए धनराशि की कमी का हवाला नहीं दिया जा सकता है. अदालत ने कहा कि इस तरह के कदम उठाये जाने की ‘‘बहुत जरूरत’’ है और यदि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो निर्देश देंगे कि निर्भया और स्वच्छ भारत अभियान कोषों से धनराशि दी जाये. 

पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन को इस संबंध में निर्देश देने के लिए कहा. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि चार दिसम्बर तय की है.

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