नर्सरी दाखिला: डीडीए की जमीन पर बने निजी स्कूल जाएंगे कोर्ट
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नर्सरी दाखिला: डीडीए की जमीन पर बने निजी स्कूल जाएंगे कोर्ट

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे निजी स्कूलों ने नर्सरी दाखिले के लिए घोषित नए दिशा-निर्देशों के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है, वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए अभिभावकों का संघर्ष जारी है। दिल्ली सरकार ने डीडीए की जमीन पर चल रहे 298 निजी स्कूलों के लिए शनिवार को नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की।

नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे निजी स्कूलों ने नर्सरी दाखिले के लिए घोषित नए दिशा-निर्देशों के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है, वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए अभिभावकों का संघर्ष जारी है। दिल्ली सरकार ने डीडीए की जमीन पर चल रहे 298 निजी स्कूलों के लिए शनिवार को नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की।

नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि दाखिले पर विचार करते समय स्कूल से आवेदक के घर की दूरी को एक बड़ा मापदंड माना जाए। जिन बच्चों का घर संबंधित स्कूल के पास है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। हालांकि, इन स्कूलों में अभी दाखिलों का कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है और वहां पहुंचे अभिभावकों को वापस कर दिया गया।

गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की कार्यसमिति के अध्यक्ष एस के भट्टाचार्य ने कहा कि हमने सरकार द्वारा घोषित दिशा-निर्देशों के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। हमारा मुद्दा केवल पास की दूरी के मापदंड का नहीं है, बल्कि दिशा-निर्देशों में दिए गए कई अन्य बिन्दुओं का भी है। इस समिति के अंतर्गत एक हजार से अधिक स्कूल पंजीकृत हैं। भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार हमसे जिस तरह व्यवहार कर रही है, उससे हम सरकार संचालित स्कूलों से कैसे भिन्न होंगे। यह हमारी स्वायत्तता पर अंकुश लगाने का प्रयास है। इस बीच, अभिभावकों ने कहा कि हालांकि दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इनमें अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है।

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