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नई दिल्ली : दिल्ली में उबर बलात्कार मामले में युवती के बचपन के दोस्त ने आरोपी ड्राइवर की मंगलवार को अदालत में शिनाख्त की। इसी दोस्त ने युवती के लिए पांच दिसंबर, 2014 की रात उबर से टैक्सी बुक कराई थी। उसी रात यह घटना हुई थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के तौर पर उपस्थित हुए आयूष डबास ने कहा कि न तो युवती ने और न ही उसने घटना की रात शराब पी थी। उसने आरोपी के वकील की इस दलील को गलत बताया कि उस रात युवती के साथ उसका झगड़ा हुआ था और उसने उसके साथ मारपीट की थी।
डबास ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष कहा कि वह, युवती तथा दूसरे दोस्त 5 दिसंबर, 2014 की रात गुड़गांव में साइबर हब खाना खाने गए थे। घर लौटते वक्त उसने युवती के लिए वसंत बिहार से अपने मोबाइल नंबर से उबर की कैब बुक कराई। विशेष सरकारी अभियोजक अतुल श्रीवास्तव के जरिए डबास ने बयान दर्ज कराया। डबास ने कहा कि उसे उबर से टैक्सी बुक होने की पुष्टि मिली तथा उसके पास फोन पर ड्राइवर की तस्वीर और मोबाइल नंबर आया।
उसने कहा कि जब कैब वसंत विहार की प्रिया सिनेमा बाजार के निकट पहुंची तो उसने एप में दिये दिए गए ब्यौरे से आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव (32) की तस्वीर का सत्यापन किया।