VVIP हेलीकॉप्टर : महिला निदेशक की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र, ED से मांगा जवाब
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VVIP हेलीकॉप्टर : महिला निदेशक की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र, ED से मांगा जवाब

अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की है.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ दुबई की दो कंपनियों की महिला निदेशक की याचिका पर केन्द्र और प्रवर्तन निदेशालय से मंगलवार को जवाब मांगा.

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने केन्द्र और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर इस याचिका पर उनका जवाब मांगा. याचिका में शिवानी राजीव सक्सेना के खिलाफ दर्ज धन शोधन का मामला और एजेंसी द्वारा दायर तीसरा पूरक आरोपपत्र भी रद्द करने की मांग की गई है.

अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की है. अदालत इसी दिन वकील गौतम खेतान के की याचिका पर सुनवाई करेगी. खेतान ने भी धन शोधन के मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया है.

सक्सेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने अदालत से अनुरोध किया कि वह धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत अपराधों को असंज्ञेय अपराध घोषित करे.

संज्ञेय अपराध वह होता है जिसके तहत एक व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. वहीं असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी के लिए वारंट अनिवार्य होता है.

(इनपुट - भाषा)

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