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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी जिसके तहत सीबीएसई से कहा गया था कि वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 10 वीं और 12 वीं कक्षा के स्कूल रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दे।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की याचिका पर सीआईसी के 17 जनवरी के निर्देश पर रोक लगा दी। सीबीएसई का कहना है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत ईरानी के स्कूल रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह तीसरे पक्ष की सूचना है जो उसके पास विश्वास के आधार पर है।
अदालत ने आरटीआई आवेदक को भी नोटिस जारी किया, जिसके आवेदन पर सीआईसी ने आदेश दिया था और 27 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख तक उनसे जवाब मांगा। सीआईसी ने अपने आदेश में सीबीएसई की दलीलों को खारिज कर दिया था कि आरटीआई आवेदक मोहम्मद नौशादुद्ीन द्वारा मांगी गई सूचना ‘निजी’ है।