दिल्ली उच्च न्यायालय ने फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरी को भी इस बैठक में शामिल होने को कहा. इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों के सचिवों को भी मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है.
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नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण कंट्रोल एजेंसियों को बैठक करने के आदेश दिए, ताकि इस पर कुछ ठोस समाधान निकाला जा सके. न्यायालय ने तीन दिन के भीतर यह बैठक करने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय ने फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरी को भी इस बैठक में शामिल होने को कहा. इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों के सचिवों को भी मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है.
प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कृत्रिम बारिश करने के बारे में विचार करने और ऑड-ईवन फॉर्मूले के बारे भी सोचने को कहा. न्यायालय ने दिल्ली में पार्किंग फीस बढ़ाए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं. यहां पार्किंग शुल्क चार गुणा बढ़ाया गया है.
उधर, दिल्ली-NCR में प्रदूषण के मामले को लेकर गुरुवार को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भी सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और एमसीडी को कड़ी फटकार लगी. एनजीटी ने दोनों को फटकराते हुए कहा कि 'आप अस्पताल जाकर लोगों की परेशानी देखिए. आप लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं. ये शर्मनाक है कि आप आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं'. एनजीटी ने मामले की सुनवाई के दौरान अन्य राज्यों को भी जमकर लताड़ा.
एनजीटी ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में लोगों के लिए पिछला हफ्ता खतरनाक रहा. दिल्ली के लोगों से जीने का अधिकार छीन लिया. लोगों को जीने के लिए स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा है. आपने जो करना था किया, अब हम बताएंगे कि आपको क्या करना है.
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