डीजीसीए की कार्रवाई के अनुसार उनका लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित किया गया है.
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मुंबई: डीजीसीए ने एयर इंडिया के परिचालन निदेशक कैप्टन एके कठपालिया को ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उनका लाइंसेंस निलंबित कर दिया है. डीजीसीए की कार्रवाई के अनुसार उनका लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित किया गया है. बता दें कि एयर इंडिया ने रविवार दोपहर को उड़ान से पहले एल्कोहल टेस्ट में कथित तौर पर फेल रहने पर रविवार को अपने निदेशक (संचालन) कैप्टन एके कठपालिया को विमान उड़ाने से रोक दिया था.
ये था मामला
कैप्टन कठपालिया को रविवार (11 नवंबर) की दोपहर एयर इंडिया की उड़ान एआई-111 को नई दिल्ली से लंदन लेकर जाना था. एयरलाइंस के एक सूत्र ने कहा कि एअर इंडिया को उनके स्थान पर दूसरे पायलट को बुलाना पड़ा. इसके बाद विमान 55 मिनट की देरी से रवाना हुआ. इससे यात्रियों को असुविधा भी हुई.
मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि उन्हें पहले भी ऐसे ही मामले में उड़ान भरने से रोका जा चुका है. उन्होंने बताया कि कैप्टन ए के कठपालिया को उड़ान भरने से रोक दिया क्योंकि वह दो बार ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण में विफल रहे थे. उन्हें नई दिल्ली से लंदन की उड़ान लेकर जानी थी, लेकिन वह उड़ान पूर्व मद्य परीक्षण में विफल रहे. अधिकारी ने कहा कि उन्हें एक और मौका दिया गया, लेकिन दूसरा परीक्षण भी पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उन्हें उड़ान पर जाने से रोक दिया गया.
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पहले भी निलंबित कर दिया गया था लाइसेंस
इससे पहले 2017 में डीजीसीए द्वारा उड़ान से पूर्व ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण न कराने पर कठपालिया का उड़ान लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था. बाद में उन्हें कार्यकारी निदेशक, संचालन के पद से हटा दिया गया था. बाद में उन्हें एअर इंडिया लिमिटेड में निदेशक (संचालन) के पद पर पांच साल की अवधि के लिए नियुक्ति दी गई.
ये हैं नियम
विमान नियमावली की नियम संख्या 24 उड़ान के शुरू होने से 12 घंटे पहले चालक दल के सदस्यों को किसी भी तरह के शराब युक्त पेय पदार्थों के सेवन से रोकती है. साथ ही नियम के अनुसार, उड़ान शुरू होने से पहले और बाद में चालक दल के सदस्यों को ब्रीथ टेस्ट से गुजरना अनिवार्य होता है.
पहली बार इस तरह के उल्लंघन पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के नियमों के मुताबिक, तीन महीने के लिए उड़ान लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित कर दिया जाता है और तीसरी बार ऐसा होने पर उसे स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है.