आय से अधिक संपत्ति मामला : मुलायम सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, याचिका खारिज
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आय से अधिक संपत्ति मामला : मुलायम सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, याचिका खारिज

समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोपों के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।

आय से अधिक संपत्ति मामला : मुलायम सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, याचिका खारिज

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोपों के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।

याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दाखिल कर मामले में नियमित FIR दर्ज करने की मांग की थी। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि 2007 में उनके आरोपों पर सीबीआई ने प्राथमिक जांच में मामला बनने की बात भी कही थी, फिर भी अभी तक नियमित केस दर्ज नहीं किया गया। चतुर्वेदी ने कहा कि चार अलग-अलग अर्जियों पर 10 फरवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

2005 में विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य याचिका दायर कर कहा था कि 1977 में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में पहली बार मंत्री बने थे, तब से लेकर 2005 तक उनकी संपत्ति करीब 100 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर इतनी संपत्ति उन्होंने और उनके परिवार ने कैसे अर्जित कर ली।

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