खुशखबरी: रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को मिलेगा PF और पेंशन का पैसा!
Advertisement

खुशखबरी: रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को मिलेगा PF और पेंशन का पैसा!

केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राहत दी है.अब रिटायरमेंट के दिन ही पीएफ और पेंशन का पैसा मिल जाएगा. यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में दी. ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को सेवानिवृति के दिन ही पेंशन का निपटान करने का निर्देश दे दिया है.

 ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को सेवानिवृति के दिन ही पेंशन का निपटान करने का निर्देश दे दिया है

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राहत दी है.अब रिटायरमेंट के दिन ही पीएफ और पेंशन का पैसा मिल जाएगा. यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में दी. ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को सेवानिवृति के दिन ही पेंशन का निपटान करने का निर्देश दे दिया है.

दत्तात्रेय ने बताया, ‘EPFO की तरफ से उसके सभी फील्ड ऑफिसेज को एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड्स (EPF) स्कीम 1952 और एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) 1995 के मेंबर्स को उनके रिटायरमेंट के दिन ही प्रोविडेंट फंड और पेंशन का पेमेंट करने को कहा गया है.’

मिनिस्टर ने बताया कि जहां तक ग्रेच्युटी के सेटलमेंट की बात है तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के मुताबिक, एंप्लॉयर किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान उसका पेमेंट नियत होने के 30 दिनों के भीतर करेगा. देश में इस समय करीब 48.85 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज और 55.51 लाख पेंशनर्स हैं.

कर्मचारी को बार-बार चक्कर काटने के झंझट से छुटकारा मिलेगा

इससे कर्मचारी को बार-बार चक्कर काटने के झंझट से छुटकारा मिलेगा और रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन संबंधी लाभ मिलेंगे. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ईपीएफओ की ओर से पीएफ का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन ही करने का निर्देश जारी किया जा चुका है.फील्ड कार्यालयों को ईपीएफ स्कीम और ईपीएस (कर्मचारी पेंशन स्कीम) के सदस्यों को पेंशन संबंधी लाभ भी उसी दिन उपलब्ध कराने होंगे.

क्या सरकार ने पीएफ/ईपीएफ और ग्रैच्युटी का भुगतान रिटायरमेंट के दिन ही करने का फैसला लिया है. इसके जवाब में दत्तात्रेय ने कहा कि जहां तक ग्रैच्युटी का सवाल है तो नियोक्ता के लिए नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के दिन से 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान करना अनिवार्य है.

जून, 2014 में सरकार ने यह फैसला लिया था कि कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन भुगतान का आदेश मिल जाए ताकि परेशानी के बिना वह सम्मान की जिंदगी जी सके.

 

 

Trending news