कर्नाटक सरकार ने घटाई चालान की दरें, जल्‍द लागू होगा न्‍यू मोटर व्हीकल एक्‍ट
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कर्नाटक सरकार ने घटाई चालान की दरें, जल्‍द लागू होगा न्‍यू मोटर व्हीकल एक्‍ट

कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए न्‍यू मोटर व्‍हीकल एक्‍ट को लागू करने से पहले चालान की दरों में भारी कटौती की है. राज्‍य सरकार द्वारा घोषित की गई नई चालान की दरों के साथ न्‍यू मोटर व्‍हीकल एक्‍ट को कर्नाटक में जल्‍द लागू कर दिया जाएगा.

कर्नाटक सरकार ने चालान की दरों में करीब 90 फीसदी तक की कटौती की है. (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली: कर्नाटक सरकार ने घटी हुई चालान दरों के साथ न्‍यू मोटर व्‍हीकल एक्‍ट को लागू करने का फैसला किया है. कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए न्‍यू मोटर व्‍हीकल एक्‍ट को लागू करने से पहले चालान की दरों में भारी कटौती की है. राज्‍य सरकार द्वारा घोषित की गई नई चालान की दरों के साथ न्‍यू मोटर व्‍हीकल एक्‍ट को कर्नाटक में जल्‍द लागू कर दिया जाएगा. 

सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि निर्धारित रफ्तार से अधिक गति में वाहन दौड़ाने वाले चालकों पर 2000 रुपए का चालान भरना होगा. वहीं घतरनातक तरीके से वाहन चालाने वाले चालकों को पहली बार 1500 रुपए रुपए जुर्माना भरना होगा. दूसरी बार इस नियम का उल्‍लंघन करने वाले वाहन चालकों को चालान के तौर पर 3000 रुपए का भुगतान करना होगा. 

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इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ने सीट बेल्‍ट लगाए बिना वाहन चलाने वाले चालकों पर 500 रुपए का जुर्माना और इतनी ही राशि का चालान हेलमेट पहने बिना दो पहिया वाहन चलाने वाले चालकों का होगा. एम्‍बुलेंस को रास्‍ता नहीं देने पर वाहन चालकों को 1000 रुपए का चालान भरना होगा. केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए न्‍यू व्‍हीकल एक्‍ट में इस उल्‍लंघन के लिए 10 हजार रुपए के चालान का प्रावधान है. 

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वहीं, लाइसेंस के बिना लाइट मोटर व्‍हीकल चलाने वालों पर पहली बार एक हजार रुपए का चालान और दूसरी बार 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं हैवी मोटर व्‍हीकल के लिए यह चालान राशि 4000 रुपए होगी. इसी तरह, रजिस्‍ट्रेशन नहीं होने पर पहली बार 2000 रुपए और दूसरी बार 3000 रुपए का चालान किया जाएगा. हैवी मोटर व्‍हीकल का रजिस्‍ट्रेशन नहीं होने पर 5000 रुपए का चालान होगा. 

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न्‍यू व्‍हीकल एक्‍ट में कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए बदलावों के तहत वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्‍तेमाल करने वाले चालकों पर पहली बार 1500 रुपए, दूसरी बार 3000 रुपए और तीसरी बार 5000 रुपए का चालान होगा. वहीं, लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वाले चालकों का पहली बार 1000 रुपए, दूसरी बार 2000 रुपए और तीसरी बार 5000 रुपए का चालान होगा.

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