गुजरात: राज्यपाल ने तीन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे, 11 अन्य को अनुमति प्रदान की
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गुजरात: राज्यपाल ने तीन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे, 11 अन्य को अनुमति प्रदान की

राज्यपाल ने जिन 11 विधेयकों को मंजूरी प्रदान की है उनमें से एक सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के गठन से संबंधित है.

11 विधेयक उन 14 विधेयकों में शामिल हैं जिनको हाल ही में राज्य विधानसभा ने पारित किया था.(फाइल फोटो)

अहमदाबाद: गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने कुल 11 विधेयकों को मंजूरी प्रदान की जिनमें नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने और रेस्तरां को पुलिस से प्रमाणपत्र लेने की अनिवार्यता से छूट देने संबंधी विधेयक शामिल हैं. ये 11 विधेयक उन 14 विधेयकों में शामिल हैं जिनको हाल ही में राज्य विधानसभा ने पारित किया था. राज्य के विधायी और संसदीय कार्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ राज्यपाल द्वारा 11 विधेयकों को संतुति प्रदान की गई है और शेष तीन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है.’’

राज्यपाल ने जिन 11 विधेयकों को मंजूरी प्रदान की है उनमें से एक सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के गठन से संबंधित है. अन्य विधेयकों में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने और रेस्तरां को पुलिस से प्रमाणपत्र लेने की अनिवार्यता से छूट देने संबंधी विधेयक शामिल हैं. पंजीकरण ( गुजरात संशोधन ) विधेयक , गुजरात अनुसूचित जाति / जनजाति एवं ओबीसी ( जाति प्रमाण पत्र जारी करने एवं सत्यापन नियमन ) विधेयक और गुजरात स्वामित्व विखंडन एवं एकीकरण रोकथाम ( संशोधन ) विधेयक को राष्ट्रपति की संतुति के लिए भेजा गया है.  

धीमी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर जेल में बंद कथावाचक आसाराम बापू के खिलाफ बलात्कार के मामले में साक्ष्य दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करने में विलंब के लिए शुक्रवार को गुजरात पुलिस को फटकार लगाई और यह प्रक्रिया पांच सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने राज्य पुलिस से मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में विलंब के बारे में सवाल किए और कहा कि‘‘ ऐसा महीनों तक नहीं चल सकता.’’ 

गुजरात में गौ हत्या पर उम्रकैद की सजा
आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में गौ हत्या संशोधन बिल पास हो गया था. जिसके तहत गाय की हत्या करने वालों को उम्रकैद की सज़ा दी गई थी. इसके साथ ही गाय की तस्करी करने वालों के लिए भी 10 साल की सज़ा का प्रावधान है. इतना ही नहीं नए कानून में जुर्माना राशि को भी दोगुना कर दिया गया था. अब इस कानून में एक लाख से पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा हो गई थी. इस तरह का कानून बनाकर गुजरात देश का पहला राज्य बन गया था. जहां गाय की हत्या करने पर उम्रकैद की सज़ा होगी.

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