हेलीकाप्टर सौदा मामला: कोर्ट ने खेतान की जमानत अर्जी खारिज की
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हेलीकाप्टर सौदा मामला: कोर्ट ने खेतान की जमानत अर्जी खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे से जुड़े धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार कारोबारी गौतम खेतान की जमानत याचिका खारिज कर दी।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे से जुड़े धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार कारोबारी गौतम खेतान की जमानत याचिका खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश वीके गुप्ता ने खेतान की जमानत खारिज कर दी। खेतान फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

खेतान के वकील ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्हें ‘आसान निशाना’ बनाया गया है जबकि इस मामले में आरोपी प्रभावशाली लोगों को ईडी ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है।

उनके वकील ने दलील दी थी कि इसी तरह के एक अन्य मामले में इतालवी अदालत ने भारत में घूस और भ्रष्टाचार के आरोपी दो विदेशी नागरिकों को बरी करने का फैसला सुनाया और इस नजरिये से, ईडी के इस आरोप का आधार नही बनता कि उन्होंने घूस ली थी ।

हालांकि जमानत याचिका का ईडी के वकीलों विकास गर्ग और नवीन कुमार ने पूरी तरह से विरोध किया और उन्होंने कहा कि खेतान के न्याय प्रक्रिया से भागने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और महत्वपूर्ण चरण में चल रही जांच प्रभावित करने की आशंका है।

 

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