‘पीके’ पर पाबंदी के लिए अर्जी: केन्द्र को जवाब के लिए एक हफ्ते का वक्त
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‘पीके’ पर पाबंदी के लिए अर्जी: केन्द्र को जवाब के लिए एक हफ्ते का वक्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आमिर खान अभिनीत फिल्म ‘पीके’ के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने संबंधी याचिका पर जवाब देने के लिये आज केन्द्र सरकार को एक हफ्ते का वक्त दिया। न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने ‘हिन्दू फ्रंट फार जस्टिस’ की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के अधिवक्ता को केन्द्र से निर्देश प्राप्त करके एक हफ्ते में जवाब देने के आदेश दिये हैं।

‘पीके’ पर पाबंदी के लिए अर्जी: केन्द्र को जवाब के लिए एक हफ्ते का वक्त

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आमिर खान अभिनीत फिल्म ‘पीके’ के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने संबंधी याचिका पर जवाब देने के लिये आज केन्द्र सरकार को एक हफ्ते का वक्त दिया। न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने ‘हिन्दू फ्रंट फार जस्टिस’ की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के अधिवक्ता को केन्द्र से निर्देश प्राप्त करके एक हफ्ते में जवाब देने के आदेश दिये हैं।

याचिका में ‘पीके’ फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा दिया गया यू/ए प्रमाणपत्र रद्द करने का निर्देश देने का आग्रह भी किया गया है। याची के वकील हरिशंकर जैन ने आरोप लगाया कि ‘पीके’ फिल्म में हिन्दू देवी-देवताओं, हिन्दू मान्यताओं तथा पूजा पद्धति के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की गयी हैं।

केन्द्र सरकार के वकील ने इस मामले में सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिये समय देने का आग्रह किया। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिये एक हफ्ते का वक्त दिया। गौरतलब है कि राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म ‘पीके’ के खिलाफ दक्षिणपंथी संगठन जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

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