दिल्ली यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को खबरदार करते हुए कहा है कि होली के दिन छह तरह की गुस्ताखी करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिए जाएंगे. इन वाहन चालकों को अगले तीन महीने तक किसी भी वाहन को चलाने की इजाजत नहीं होगी.
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नई दिल्ली: होली के दिन हुड़दंग करने वाले वाहन चालकों पर लगाम कसने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं. दिल्ली यातायात पुलिस ने हुड़दंगियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि होली के दिन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन चालक के साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं की जाएगी. दिल्ली यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को खबरदार करते हुए कहा है कि होली के दिन छह तरह की गुस्ताखी करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिए जाएंगे. इन वाहन चालकों को अगले तीन महीने तक किसी भी वाहन को चलाने की इजाजत नहीं होगी.
संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) के.जगदीशन ने बताया कि 21 मार्च को वाहन चालकों की सेफ्टी एण्ड सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए यातायात पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं. यातायात पुलिस ने होली के दिन (21 मार्च) को दिल्ली की सभी प्रमुख सड़कों पर नियमों को अनदेखा करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ खास अभियान शुरू करेगी. अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर पुलिस की खास निगाह रहेगी. उन्होंने बताया कि ओवर स्पीडिंग, जिग-जैक ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग, रेड लाइट जंप, माइनर ड्राइविंग, हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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एल्कोमीटर के साथ तैनात होंगी ट्रैफिक पुलिस की टीमें
संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) के.जगदीशन ने बताया कि शराब के नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए सभी इंटरसेक्शन में एल्कोमीटर के साथ ट्रैफिक पुलिस की टीमों को तैनात किया जाएगा. कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस की टीमें भी मौजूद रहेंगी. उन्होंने बताया कि ट्राफिक इस्पेक्टर्स को उनके इलाके के अतिसंवेदनशील इलाकों की पहचान करने के लिए कहा गया है. जिससे उन सभी संभावित इलाकों में पुलिस की तैनाती की जा सके, जहां हुडदंग या यातायात नियमों के उल्लंघन की संभावना हो. वहीं ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए पीसीआर वैन और इंटरसेप्टर को तैनात किया जाएगा.
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इन 6 ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानने पर जब्त होगा लाइसेंस
संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) के.जगदीशन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशों के निर्देशों का पालन स्पेशल ड्राइव के दौरान किया जाएगा. उन्होंने बताया कि शराब डिंक एण्ड ड्राइव, रेड लाइट जंप, वाहन चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल, डेंजरस ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए जब्त कर लिया जाएगा. वहीं, इस दौरान कोई भी नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया गया तो वाहन मालिक के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लेगी. कुछ ऐसी ही कार्रवाई दो पहिया वाहनों से स्टंट करने वाले चालकों पर भी की जाएगी.