हुर्रियत नेता मसर्रत आलम की जमानत याचिका खारिज
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हुर्रियत नेता मसर्रत आलम की जमानत याचिका खारिज

बडगाम में एक स्थानीय अदालत ने हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी नेता मसर्रत आलम भट की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।

हुर्रियत नेता मसर्रत आलम की जमानत याचिका खारिज

श्रीनगर : बडगाम में एक स्थानीय अदालत ने हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी नेता मसर्रत आलम भट की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।

हुर्रियत नेता के वकील शबीर अहमद भट ने बताया कि अदालज ने मसर्रत की जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत की याचिका किस आधार पर खारिज की गई है, उसके बारे में जानकारी आदेश की विस्तृत प्रति प्राप्त होने के बाद पता चलेगी।

45 वर्षीय अलगाववादी नेता को पिछले सप्ताह देशद्रोह और देश के खिलाफ युद्ध छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसपर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत भी गुरुवार को मुकदमा दर्ज किया गया था। उसे जम्मू के कोटभलवाल जेल में स्थानांतरित किया गया था।

मसर्रत आलम को 15 अप्रैल को हैदरपुरा में एक रैली के दौरान पाकिस्तानी झंडा लहराने और भारत विरोधी नारे लगाने के मामले में 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। इस रैली का आयोजन हुर्रियत ने सैयद अली शाह गिलानी के स्वागत में किया था।

पुलिस ने मसर्रत, गिलानी और कई अन्य अलगाववादी नेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था।

अलगाववादी नेताओं के खिलाफ रणवीर अपराध संहिता की धारा 121ए :देश के खिलाफ युद्ध छेडने:, धारा 124, धारा 120बी और धारा 147 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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