पाकिस्तान में जबरन शादी कर फंस चुकी भारतीय महिला उजमा आखिरकार भारत लौट आई है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उजमा गुरुवार को वाघा बॉर्डर से भारत पहुंची. विदेश मंत्री सुषमा स्वारज ने ट्वीट कर उजमा का स्वागत किया साथ ही माफी भी मांगी.
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इस्लामाबाद/वाघा बॉर्डर: पाकिस्तान में एक व्यक्ति द्वारा अपने साथ कथित तौर पर शादी करने के लिए मजबूर की गई भारतीय महिला गुरुवार (25 मई) को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौट गई. उसने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में शरण ले रखी थी. दिल्ली की रहने वाली उज्मा अहमद ने पाकिस्तान की अदालत में याचिका दाखिल की थी जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (24 मई) को उसे स्वदेश लौटने की मंजूरी दे दी थी.
पाकिस्तानी पुलिस ने वाघा बॉर्डर तक उज्मा को सुरक्षा प्रदान की और भारतीय सीमा पार करने के बाद उसने भारत की धरती को नमन किया. उज्मा वाघा सीमा पार कर अमृतसर पहुंचीं. उनके आने के बाद विदेश मंत्री विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया. सुषमा ने ट्वीट में कहा, "उज्मा, घर में तुम्हारा स्वागत है भारत की बेटी. मुझे खेद है कि तुम्हें यह सब झेलना पड़ा."
#WATCH Indian woman Uzma returns to India via Attari-Wagah border, she alleged she was forced to marry a Pakistani pic.twitter.com/x5FeEos6lS
— ANI (@ANI_news) May 25, 2017
सुषमा ने ट्वीट के जरिए किया गया स्वागत
Uzma - Welcome home India's daughter. I am sorry for all that you have gone through.
— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 25, 2017
उन्होंने लिखा है कि भारत की बेटी का घर में स्वागत है. मैं माफी चाहती हूं उस सब के लिए जिससे तुम्हें पाकिस्तान में गुजरना पड़ा. उजमा ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में शरण ली थी और मदद की अपील की थी. भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है. सुषमा ने लिखा, 'उजमा, भारत की बेटी का अपने घर में स्वागत है. तुम्हें जिन तकलीफों से गुजरना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूं.'
Indian woman Uzma returned to India via Attari-Wagah border after Islamabad HC's permission, had alleged she was forced to marry a Pakistani pic.twitter.com/fzqNs4Xrpg
— ANI (@ANI_news) May 25, 2017
Indian national Uzma, forced to marry Pakistani man, returns to India
Read @ANI_news story | https://t.co/nnFtCJ32Hy pic.twitter.com/GWEbJsGYf8
— ANI Digital (@ani_digital) May 25, 2017
Indian woman Uzma returns to India after permission by Islamabad HC; she had said she was forced to marry a Pakistani. pic.twitter.com/1Ulbi2RfnD
— ANI (@ANI_news) May 25, 2017
पाकिस्तानी कोर्ट ने स्वदेश लौटने की दी अनुमति
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी व्यक्ति पर जबरन शादी करने का आरोप लगाने के बाद यहां भारतीय उच्चायोग में शरण लेने वाली भारतीय महिला को भारत लौटने की अनुमति दी थी और पुलिस को उसे वाघा बार्डर तक छोड़ने के आदेश दिए. उजमा मई महीने में पाकिस्तान गई थी. उसने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी नागरिक ताहिर अली ने शादी करने के लिए उसे मजबूर किया. उजमा ने 12 मई को अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उसे घर वापस जाने की अनुमति दी जाए क्योंकि उसकी पहली शादी से हुई बेटी भारत में थलीसीमिया से पीड़ित हैं अली ने अदालत में अपनी याचिका में आग्रह किया था कि उसे उसकी पत्नी से मिलने दिया जाए.
अली से किया था निकाह
न्यायमूर्ति कयानी ने पुलिस को आदेश दिया कि वह उजमा को भारत और पाकिस्तान के बीच वाघा बार्डर पर छोड़ें. न्यायमूर्ति ने उजमा से पूछा कि क्या वह उनके चैंबर में अली से मिलना चाहती है लेकिन उसने इनकार कर दिया. उजमा एक मई को पाकिस्तान आयी थी और फिर खबर पख्तूनख्वा में दूरवर्ती बुनेर प्रांत गई थी जहां उसने तीन मई को अली से निकाह किया. बाद में वह इस्लामाबाद आई और उसने भारतीय उच्चायोग में शरण ली. उसने आरोप लगाया कि अली ने बंदूक का डर दिखाकर उससे जबरन शादी की. खबरों के अनुसार, उजमा और अली की मुलाकात मलेशिया में हुई थी और उन दोनों को प्यार हो गया था जिसके बाद वह वाघा बार्डर के रास्ते से एक मई को पाकिस्तान आयी थी.
क्या था मामला
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (24 मई) को उज्मा को स्वदेश लौटने की इजाजत देते हुए उसके मूल आव्रजन दस्तावेज भी उसे लौटा दिए थे. ये दस्तावेज उसके शौहर ताहिर अली ने अदालत को सौंपे थे. उज्मा ने 12 मई को दाखिल अपनी याचिका में तत्काल स्वदेश जाने की अनुमति मांगी थी और कहा था कि भारत में पहली शादी से उसकी बेटी है जो थलेसीमिया से पीड़ित है.
वहीं, अली ने अदालत में याचिका दाखिल कर पत्नी से मुलाकात करने की इजाजत मांगी थी. न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कयानी ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की और जिरह सुनने के बाद उज्मा को भारत लौटने की इजाजत दे दी.
उज्मा एक मई को पाकिस्तान गई थी और वह खबर पख्तूनख्वा प्रांत के सुदूर बुनेर जिले में पहुंच गई थी, जहां तीन मई को उसका निकाह अली से कर दिया गया था. उज्मा का आरोप है कि बंदूक के दम पर उसका निकाह अली से कराया गया था.
बाद में उसने इस्लामाबाद आकर भारतीय उच्चायोग में शरण ले ली थी. अली ने याचिका दायर कर कहा था कि उज्मा को जबरन भारतीय उच्चायोग में रखा गया है और यह भी कहा था कि शादी जबरन नहीं हुई है. नई दिल्ली की रहने वाली उज्मा को मलेशिया में अली से प्यार हो गया था, जिसके बाद वह वाघा सीमा से होते हुए एक मई को पाकिस्तान पहुंची थीं.