इशरत मुठभेड़ मामला: निलंबित IPS पीपी पांडेय को जमानत मिली
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इशरत मुठभेड़ मामला: निलंबित IPS पीपी पांडेय को जमानत मिली

एक विशेष सीबीआई अदालत ने यहां वर्ष 2004 के इशरत जहां और तीन अन्य की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी पीपी पांडेय को आज जमानत दे दी। इस निलंबित अधिकारी को जेल में 18 महीने गुजारने के बाद जमानत मिली है।

इशरत मुठभेड़ मामला: निलंबित IPS पीपी पांडेय को जमानत मिली

अहमदाबाद  : एक विशेष सीबीआई अदालत ने यहां वर्ष 2004 के इशरत जहां और तीन अन्य की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी पीपी पांडेय को आज जमानत दे दी। इस निलंबित अधिकारी को जेल में 18 महीने गुजारने के बाद जमानत मिली है।

 

विशेष न्यायाधीश केआर उपाध्याय ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पांडेय को एक लाख रूपये के निजी मुचलके के साथ दो जमानती बांड भरने पर जमानत दी। वह जुलाई 2013 में अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद से जेल में बंद थे। सीबीआई अदालत ने वर्ष 2004 में इस घटना के समय शहर के संयुक्त पुलिस आयुक्त रहे पांडेय को अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने यह भी शर्त लगाई कि पांडेय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती हो और वह इस मामले से जुड़े किसी गवाह को भी प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। अदालती आदेश में कहा गया कि पांडेय को हर गुरूवार को सीबीआई अदालत के सामने हाजिर होना है और वह सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे।

पन्द्रह जून 2004 को शहर के बाहरी इलाके में एक मुठभेड़ में अहमदाबाद अपराध शाखा के अधिकारियों ने मुंबई की 19 वर्षीय छात्रा इशरत जहां, प्रनेश पिल्लै उर्फ जावेद शेख, अमजद अली राना और जीशान जौहर की कथित रूप से हत्या करने की घटना के समय पांडेय संयुक्त पुलिस आयुक्त थे। सीबीआई का कहना है कि यह फर्जी मुठभेड़ थी जिसकी साजिश गुजरात पुलिस और आईबी ने संयुक्त रूप से रची थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान, पांडेय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निरूपम नानावती ने कहा कि इस मामले में एक अन्य आईपीएस अधिकारी सतीश वर्मा के इशारे पर उनके मुवक्किल पर मामला दर्ज किया गया। सीबीआई की ओर से पेश लोक अभियोजक एलडी तिवारी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पांडेय चार लोगों की हत्या से जुड़ी साजिश में शामिल थे।

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