Jammu Kashmir Service Rules में बदलाव, अब ससुराल के लोगों के बारे में भी देनी होगी जानकारी
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Jammu Kashmir Service Rules में बदलाव, अब ससुराल के लोगों के बारे में भी देनी होगी जानकारी

जम्मू-कश्मीर सर्विस रूल (jammu Kashmir Service Rules) में बदलाव किया गया है. अब नौकरी पाने से पहले ससुराल तक की जानकारी. 

फाइल फोटो.

जम्मू: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में नौकरी पाने वालों या नई पोस्टिंग पाने वालों के लिए नया नियम लागू हुआ है. जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी पानी है तो न केवल 15 वर्ष की उम्र से शैक्षिक विवरण देना जरूरी होगा, बल्कि पिछले पांच वर्षों में उपयोग में लाए गए मोबाइल नंबर, कर्ज और ससुराल के लोगों की भी जानकारियां देनी अनिवार्य होंगी. 

नौकरी से पहले खंगाला जाएगा पूरा इतिहास

नौकरी के लिए एप्लाई करने वाले द्वारा दी गई इन जानकारियों का दो महीने के अंदर पुलिस का सीआईडी विभाग वेरिफिकेशन करेगा. पिछले साल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने सीआईडी द्वारा चरित्र और उसके पूराने इतिहास यानी की पहले की पूरी जानकारी का वेरिफिकेशन करने की सिफारिश की थी. जिसके बाद सोमवार को जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (Character and antecedents verification) निर्देश, 1997 में संशोधन जारी किया. इस निर्देश के तहत नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं.

पहले के मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर भी बताना होगा

प्रशासन द्वारा तैयार किए गए फॉर्मेट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को अपने अलावा ससुराल सहित अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी होगी. इसके अलावा पिछले पांच वर्षों के दौरान उपयोग किए गए मोबाइल नंबर, खुद के या किसी और के वाहन, जिसका उपयोहग किया हो उनके रजिस्ट्रेशन सहित पूरी जानकारी देनी होगी, ईमेल और सोशल मीडिया या वेब-आधारित पोर्टल एकाउंट, बैंक और पोस्ट ऑफिस खाता संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी.

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सीआईडी करेगी वेरिफिकेशन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, 'नियुक्ति प्राधिकारी, उम्मीदवारों से verification form प्राप्त होने पर इन्हें सरकारी आदेश अनुसार निर्धारित प्रपत्र में एक कवरिंग (सीलबंद और चिह्नित गोपनीय) पत्र के साथ सीआईडी मुख्यालय भेजेंगे, जिसके बाद चरित्र और पूर्ववर्ती जीवन की जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा.

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