कर्नाटक सरकार का फैसला, टू व्हीलर से हटाई जाएगी बैक सीट
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कर्नाटक सरकार का फैसला, टू व्हीलर से हटाई जाएगी बैक सीट

कर्नाटक सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी लाने के लिए टू व्हीलर में बैक सीट पर यात्री के बैठने पर रोक लगा दी है.

16 अक्टूबर को जारी हुआ नोटिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी लाने के लिए टू व्हीलर में बैक सीट पर यात्री के बैठने पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं सरकार ने दो पहिया वाहन से पीछे की सीट ही हटाने की तैयारी कर ली है. ये नियम 100 सीसी से कम ताकत वाले इंजन के वाहनों पर लागू होगा. राज्य सरकार इसके लिए टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों से भी बात करेगी कि वे ऐसे वाहनों में पीछे की सीट न लगाएं.

  1. टू व्हीलर में नहीं होगी बैक सीट
  2. कर्नाटक सरकार ने लिया फैसला
  3. 16 अक्टूबर को जारी हुआ नोटिस

एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार, इस नियम के बारे में राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने 16 अक्टूबर को नोटिस जारी किया जा चुका है. इस नोटिस में राज्य के मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का जिक्र है. इस नियम के अनुसार 100 सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स में पिलियन यानी पीछे की सीट ना लगाई जाए.

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परिवहन मंत्री एचएम रेवन्ना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी. हाईकोर्ट के निर्देश पर हमने शपथ पत्र दाखिल किया है कि हम मोटल व्हीकल एक्ट को लागू करेंगे जो 100 सीसी तक की बाइक पर दो लोगों को सवारी करने की अनुमति नहीं देता.

कर्नाटक सरकार का यह फैसला नए खरीदे जाने वाले टू व्हीलर पर लागू होगा. पहले बिक चुके या सड़कों पर चल रहे पुराने दो पहिया वाहनों पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा.

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