छत्तीसगढ़ः हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया चाइल्ड केयर लीव लागू करने का आदेश
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छत्तीसगढ़ः हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया चाइल्ड केयर लीव लागू करने का आदेश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र व मध्यप्रदेश शासन की तरह छत्तीसगढ़ में भी शासकीय महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव लागू करने का आदेश दिया है.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने केंद्र व मध्यप्रदेश शासन की तरह छत्तीसगढ़ में भी शासकीय महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव लागू करने का आदेश दिया है. हालांकि कोर्ट ने अभी इसे लागू करने के लिए कोई टाइम लिमिट का आदेश नहीं दिया है. बता दें कोर्ट के इस आदेश के बाद महिलाओं को बच्चों की देखरेख के लिए कुल 730 दिन का अवकाश मिलेगा. बता दें अभी तक मध्यप्रदेश सहित देश के कुल 17 राज्यों में महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब जाकर यह प्रावधान लागू किया गया है.

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 छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
दरअसल, सिम्स की डॉ. अर्चना सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि केंद्र सरकार ने बच्चों की देखरेख के लिए चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) लागू किया है. इसके अलावा मध्यप्रदेश में भी चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान नहीं था. जिसे लेकर सिम्स की डॉ अर्चना सिंह ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बच्चों की देखभाल के लिए अतिरिक्त 730 दिनों के चाइल्ड केयर लीव की मांग की थी.

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर लीव
मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पी. सेम कोशी की बेंच ने राज्य सरकार को चाइल्ड केयर लीव लागू करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में शुक्रवार को अंतिम सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने केंद्र व मध्यप्रदेश शासन की तरह छत्तीसगढ़ में भी शासकीय महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव लागू करने का आदेश दिया है.

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मध्यप्रदेश में 2015 से लागू है चाइल्ड केयर लीव की सुविधा
बता दें मध्य प्रदेश में 2015 से चाइल्ड केयर लीव की सुविधा लागू है. वहीं छत्तीसगढ़ में यह सुविधा लागू होने से करीब 37 हजार महिला कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. छत्तीसगढ़ में फिलहाल महिलाओं को 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलता है.

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