कांग्रेस प्रवक्ता के के मिश्रा को मानहानि मामले में एक बार फिर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है पढ़िए पूरी ख़बर।
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भोपाल: कांग्रेस प्रवक्ता के के मिश्रा को एक बार फिर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ़ से लगाए गए मानहानि मामले में उन्हे अग्रिम जमानत मिल गई है।
इसके पहले भी इस मामले में मिश्रा पर जारी गिरफ्तारी वारंट पर अदालत ने रोक लगाई थी।
दरअसल, कांग्रेस प्रवक्ता के के मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप लगाए थे।
जिसमें उन्होंने बालाघाट के पास स्थित एसएस मिनरल्स नाम से मैंग्नीज़ खादान को सीएम की पत्नी साधना सिंह के होने का दावा किया था।
जिसके बाद के के मिश्रा की तरफ़ से अदालत में दलील दी गई थी कि ये सभी आरोप एक मैगजीन में छपी खबर और पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा दायर की गई जनहित याचिका के तथ्यों के आधार पर लगाए थे।