2008 के चुनाव के दौरान मिश्रा पर पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे. इतना ही नहीं चुनाव आयोग ने उनके (नरोत्तम मिश्रा के) तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ईसी) ने मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव खर्च के बारे में गलत जानकारी देने के लिए तीन वर्ष के लिए शनिवार (24 जून) को अयोग्य ठहराया. आयोग के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि मिश्रा को से ले कर तीन वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया गया है. इसके साथ ही दतिया विधानसभा से उनका चुनाव भी खारिज हो गया है. भाजपा प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी चुनाव आयोग के निर्णय का अध्ययन कर रही है. इसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है.
EC disqualifies Madhya Pradesh Minister Narottam Mishra for submitting wrong information of election expenditure (file pic) pic.twitter.com/ouEL9Dwx7I
— ANI (@ANI_news) June 24, 2017
कांग्रेस के राजेन्द्र भारती ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के करीबी मिश्रा ने 2008 के चुनाव खर्च का सही ब्योरा नहीं दिया है. आयोग ने 15 जनवरी 2013 को मिश्रा को नोटिस भेजा था. इसके बाद मिश्रा नोटिस के खिलाफ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय और शीर्ष न्यायालय भी गये थे, लेकिन उन्हें कहीं से राहत नहीं मिली.
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद नजदीकी और मंत्रीमंडल में नंबर दो की स्थिति में माने जाने वाले मिश्रा के पास जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्यमंत्री का प्रभार है. उनके एक करीबी अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद मंत्री उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं.
एमए पीएचडी शिक्षित मिश्रा वर्ष 1990 में पहली दफा विधायक बने थे. इसके बाद वह वर्ष 1998 और 2003 के विधानसभा चुनाव में पुन: विधायक बने. मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के कार्यकाल में वर्ष 2005 में वह पहली दफा मंत्री बने. शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया.
कांग्रेस ने मिश्रा का मांगा इस्तीफा
मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को तीन साल के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य करने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने तत्काल उनके इस्तीफे की मांग की है. मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शनिवार (24 जून) को कहा, चुनाव आयोग के फैसले को देखते हुए उन्हें (मिश्रा) तुरंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिये. उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा के मंत्री किस तरह से चुनाव जीतते हैं.
मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट किया, 'चुनाव आयोग ने मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को तीन साल के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है. इसलिये उन्हें मंत्रिमंडल से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिये.' कांग्रेस के विधि, मानव अधिकार, और सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के चेयरमेन एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने ट्वीट किया, 'मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव आयोग द्वारा तीन साल के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किये गये हैं. मध्यप्रदेश में भाजपा को यह बड़ा झटका है.' आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई ने भी मंत्री के इस्तीफे की मांग की है.