बंबई हाईकोर्ट में अमित शाह के खिलाफ अनुरोध याचिका खारिज
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बंबई हाईकोर्ट में अमित शाह के खिलाफ अनुरोध याचिका खारिज

बंबई उच्च न्यायालय ने आज एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर वह आवेदन खारिज कर दिया जिसमें अदालत से सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को आरोपमुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने का अदालत से अनुरोध किया गया।

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने आज एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर वह आवेदन खारिज कर दिया जिसमें अदालत से सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को आरोपमुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने का अदालत से अनुरोध किया गया।

न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने राकेश कांबली द्वारा दायर आवेदन खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में वह पीड़ित पक्ष नहीं हैं और इसलिए उनका इससे कोई संबंध नहीं है। कांबली ने कल हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था क्योंकि सोहराबुद्दीन के भाई रूबाबुद्दीन शेख ने वह याचिका वापस लेने का अनुरोध किया था जिसमें उन्होंने विशेष सीबीआई अदालत के अमित शाह को आरोपमुक्त करने के आदेश को चुनौती दी थी।

आवेदन में कांबली ने दावा किया कि अगर याचिकाकर्ता (रूबाबुददीन) अपनी याचिका वापस भी लेना चाहते हैं तो अदालत स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई जारी रख सकती है।

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