नो फ्लाई लिस्ट के नए नियम: बुरा बर्ताव करने वाले पैसेंजर्स पर लगेगा 2 साल बैन
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नो फ्लाई लिस्ट के नए नियम: बुरा बर्ताव करने वाले पैसेंजर्स पर लगेगा 2 साल बैन

हवाई सफर के दौरान नियमों की अनदेखी और गलत बर्ताव करना आनेवाले दिनों में महंगा पड़ सकता है. नियमों का उल्लंघन करनेवालों के लिए केंद्र सरकार ने नो फ्लाई लिस्ट से जुड़े रूल्स ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर दिया है. एक बार नो फ्लाई लिस्ट में आने के बाद फिर टिकट नहीं खरीद पाएंगे. हाल ही में शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड ने एयर इंडिया के कर्मचारी से बदसलूकी की थी, जिसके बाद एयरलाइंस कंपनियों की मांग पर केंद्र सरकार यह कड़े नियम लेकर आई है. 

हवाई सफर के दौरान नियमों की अनदेखी और गलत बर्ताव करना आनेवाले दिनों में महंगा पड़ सकता है.  (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: हवाई सफर के दौरान नियमों की अनदेखी और गलत बर्ताव करना आनेवाले दिनों में महंगा पड़ सकता है. नियमों का उल्लंघन करनेवालों के लिए केंद्र सरकार ने नो फ्लाई लिस्ट से जुड़े रूल्स ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर दिया है. एक बार नो फ्लाई लिस्ट में आने के बाद फिर टिकट नहीं खरीद पाएंगे. हाल ही में शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड ने एयर इंडिया के कर्मचारी से बदसलूकी की थी, जिसके बाद एयरलाइंस कंपनियों की मांग पर केंद्र सरकार यह कड़े नियम लेकर आई है. 

विमान यात्रा पर प्रतिबंध लगाने वाली राष्ट्रीय सूची तैयार करने के नियमों का प्रारूप जारी

नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइनों में यात्रा के दौरान बुरा व्यवहार करने वाले यात्रियों के विमान यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने वाली राष्ट्रीय सूची तैयार करने के वास्ते नियमों का प्रारूप आज जारी कर दिया.यह कदम शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की संलप्तिता वाली उस घटना के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने एयर इंडिया के एक स्टाफ पर हमला कर दिया था .इस घटना के बाद कंपनी ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था और फिर अन्य राष्ट्रीय एयरलाइनों ने भी उनके विमान यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था.हालांकि उन पर लगा प्रतिबंध बाद में हटा दिया गया था.नियम बुरे व्यवहार को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है और तीन महीने, छह महीने और दो साल या इससे भी ज्यादा वक्त तक बिना किसी सीमा के उड़ान पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करते हैं।

बुरा बर्ताव करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को नो फ्लाई लिस्ट से जुड़े रूल्स ड्राफ्ट को पब्लिक किया. नो फ्लाई लिस्ट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. इसमें बुरा बर्ताव करने वाले पैसेंजर को 2 साल या इससे ज्यादा वक्त तक बैन किया जा सकता है. माना जा रहा है कि शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ की एअर इंडिया के मैनेजर से मारपीट का मामला ही इन नियमों को लागू करने के पीछे बड़ी वजह है.

तीन कैटेगरी में नो फ्लाई लिस्ट, किन स्थितियों में लगेगा हवाई मुसाफिरों पर बैन

-सिविल एविएशन सचिव आर एन चौबे ने बताया कि पहली कैटेगरी में धमकी भरे इशारे और हाव-भाव को रखा गया है. इसमें दोषी पाए जाने पर हवाई मुसाफिर पर 3 महीने तक बैन लगाया जा सकता है.
-दूसरी कैटेगरी में फिजिकल एब्यूज को रखा गया है. इसमें धक्का देना, लात मारना, गाली देना, सैक्सुअल हैरेसमेंट शामिल हैं. इसमें पैसेंजर पर 6 महीने तक बैन लगाया जा सकता है.
तीसरी कैटेगरी में ऐसे बर्ताव को रखा गया है जिसमें मुसाफिर के बर्ताव से कर्मचारी की जान का खतरा पैदा होता हो. इस कैटेगरी में 2 साल या इससे ज्यादा वक्त तक बैन लगाया जा सकता है. रूल ड्राफ्ट के मुताबिक बुरे बर्ताव का दोषी पाए जाने पर एयरलाइंस पैसेंजर्स को तुरंत बैन कर सकती हैं. लेकिन, ऐसे पैसेंजर्स तुरंत नेशनल नो फ्लाई लिस्ट में नहीं डाले जाएंगे.

...विमान में सफर पर लग सकती है रोक 

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विमान में सफर करने पर रोक भी लगाई जा सकती है. शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के कर्मचारी की चप्पलों से पिटाई की थी. इसके बाद एयरलाइन्स की मांग पर सरकार ये नियम लागू करने जा रही है. गौर हो कि 23 मार्च को रवींद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के विमान में एक कर्मचारी से मारपीट की. इसके बाद एयरइंडिया ने उन पर बैन लगा दिया था, हालांकि मंत्रालय में माफीनामा देने के बाद एयरलाइन्स ने उन पर से बैन हटा लिया.

नो फ्लाइ लिस्ट के बाद विमान में सफर नहीं कर पाएगा आरोपी पैसेंंजर

अगर किसी पैजेंसर का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है तो वो प्लेन का टिकट नहीं बुक करा सकेगा. एयर एक्ट 1972 के चैप्टर-4 के तहत एयरलाइन्स किसी को भी टिकट देने से मना कर सकती है.एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का 22 और 23 नियम इस रोक को सही ठहराता है.

नो-फ्लाई लिस्ट क्या है 

दुनिया के कई देशों में यह नियम है जिसके मुताबिक बदसलूकी या हिंसा करने वाले हवाई मुसाफिर को इस लिस्ट में डाल दिया जाता है.इस लिस्ट में आने का ये मतलब होता है कि आप दोबारा उस एयरलाइन से ट्रैवल नहीं कर सकते. यह बैन आप पर हमेशा के लिए या कुछ साल या महीनों के लिए हो सकता है.यूएस में अगर कोई नो-फ्लाई लिस्ट में है तो उसके बारे में एयरलाइन्स को अपने आप अलर्ट कर दिया जाता है।

क्यों उठा ये मामला

शिवसेना के सांसद रवींद्र गायकवाड़ पर 23 मार्च को एअर इंडिया के एक कर्मचारी को सैंडल से पिटाई का आरोप है.गायकवाड़ ने खुद मीडिया के सामने इसे कबूल भी किया था और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था जिसके बाद गायकवाड़ को एअर इंडिया समेत 7 एयरलाइन्स ने नो-फ्लाई लिस्ट में डाल दिया था.इस मामले में संसद में भी हंगामा हुआ था. इसके बाद गायकवाड़ ने एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू से लिखित में माफी मांगी थी. 

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