1971 से पाक जेल में बंद BSF जवान की पत्नी पहुंची कोर्ट, सरकार को जारी हुआ नोटिस
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1971 से पाक जेल में बंद BSF जवान की पत्नी पहुंची कोर्ट, सरकार को जारी हुआ नोटिस

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1971 के युद्ध के एक सैनिक की पत्नी द्वारा दायर रिट याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया.

1971 के युद्ध के एक सैनिक की पत्नी ने दायर की थी रिट याचिका (प्रतीकात्मक फोटो)

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1971 के युद्ध के एक सैनिक की पत्नी द्वारा दायर रिट याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया. महिला ने याचिका में पाकिस्तान से अपने पति को स्वदेश लाये जाने की मांग की है. न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन की पीठ ने फरीदकोट निवासी ए. कौर द्वारा याचिका की सुनवाई करते हुए विदेश मंत्रालय और बीएसएफ को 11 नवम्बर के लिए नोटिस जारी किया. 

  1. सैनिक की पत्नी की याचिका पर कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
  2. 1971 के युद्ध के एक सैनिक की पत्नी ने दायर की थी रिट याचिका
  3. सुरजीत सिंह को स्वदेश लाये जाने के निर्देश देने की मांग

याचिकाकर्ता के वकील एच सी अरोरा ने कहा कि महिला ने वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान चार दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा बंदी बनाये गये बीएसएफ के कांस्टेबल और अपने पति सुरजीत सिंह को स्वदेश लाये जाने के निर्देश दिये जाने की मांग की है. 

अरोरा ने कहा कि हालांकि बीएसएफ अधिकारियों ने युद्ध में उसे शहीद हो गया माना है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी के 28 अप्रैल 2011 को पाकिस्तान में एक समाचार पत्र को दिये उस बयान पर विश्वास जताया जिसमें दावा किया गया कि भारत का जवान कांस्टेबल सुरजीत सिंह पाकिस्तान की जेल में है और उसने 20 वर्ष की कैद पूरी कर ली है.

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