दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विभाग के कर्मचारी अगर सुबह नौ बजकर 45 मिनट के बाद कार्यालय पहुंचते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा.
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विभाग के कर्मचारी अगर सुबह 9 बजकर 45 मिनट के बाद कार्यालय पहुंचते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा. प्रत्येक तीन विलंब पर कर्मियों की एक आकस्मिक छुट्टी (सीएल) उनके खाते से काट ली जाएगी और विलंब से आने के लिए उन्हें एक लिखित जवाब भी देना होगा. डब्ल्यूसीडी में नौकरी कर रहे अधिकारियों के सुबह नौ बजकर 45 मिनट तक भी कार्यालय नहीं पहुंचने का पता लगने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है.
विभाग ने एक ज्ञापन जारी किया है. इसमें कहा गया है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी अपने संबंधित कार्यालय में समय से पहुंचना सुनिश्चित करें.
ज्ञापन में उप निदेशक (एडमिन) एस के श्रीवास्तव ने कहा, ' आदेश के अनुसार, तीन बार नौ बजकर 45 मिनट के बाद कार्यालय आने पर एक आकस्मिक छुट्टी काट ली जाएगी और इसके साथ ही अधिकारियों को देर से आने का कारण बताते हुए लिखित जवाब भी देना होगा.' ज्ञापन में कहा गया है कि अगर संबंधित कर्मचारी के खाते में आकस्मिक छुट्टी नहीं बची है तो यह छुट्टी ईएल (अर्न्ड लीव) से काटी जाएगी.
गौरतलब है कि इस संबंध में महिला एवं बाल विभाग द्वारा अक्टूबर में भी आदेश जारी किए गए थे. जिसमें कहा गया था कि विभाग की विभिन्न शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका तैयार की जाएगी और हर महीने के पहले कामकाजी दिन को इसे निदेशक को सौंपा जाएगा. इससे पहले पिछले साल दिल्ली सचिवालय में विलंब से आने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दी थी.