दिल्‍ली में ऑड-ईवन पर कल फैसला ले सकता है NGT, दिल्‍ली सरकार को सुनाई खरी-खरी
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दिल्‍ली में ऑड-ईवन पर कल फैसला ले सकता है NGT, दिल्‍ली सरकार को सुनाई खरी-खरी

इससे साथ ही अधिकरण ने दिल्‍ली सरकार से कहा कि 'आप दिल्‍ली को सबसे खराब राजधानी बना रहे हैं'. 

एनजीटी ने शुक्रवार को दिल्‍ली सरकार से ऑड-ईवन योजना को लागू करने को लेकर सवाल किया. (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (एनजीटी) ने राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्‍तर के मद्देनजर 13 नवंबर से ऑड-ईवन स्‍कीम लागू किए जाने के फैसले पर दिल्‍ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई. एनजीटी ने सरकार को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि आपने ऑड-ईवन स्‍कीम को पिकनिक स्‍पॉट बना दिया है और आपने पूरे साल कुछ काम नहीं किया. एनजीटी ने सरकार से कहा कि साबित करें कि इससे प्रदूषण काम होगा या नहीं. अगर दिल्‍ली सरकार फायदा नहीं बता पाई तो हम इस पर रोक लगा देंगे. मामले की सुनवाई कल भी (शनिवार) जारी रहेगी. एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार को नाकामी गिनाते हुए कहा कि आप 100 में से 99 काम नहीं करते.

  1. एनजीटी ने कहा कि जब हालात सुधरने लगे तब इसे लागू क्‍यों किया जा रहा है.
  2. पंजाब-हरियाणा सरकार पराली जलाने पर रोक लगाएं- एनजीटी
  3. दिल्‍ली सरकार ने 13 नवंबर से सम-विषम योजना फिर से शुरू करने की घोषणा की है.

इससे साथ ही अधिकरण ने दिल्‍ली सरकार से कहा कि 'आप दिल्‍ली को सबसे खराब राजधानी बना रहे हैं'. एनजीटी ने कहा, आपका मकसद सही, लेकिन तरीका गलत है. ऑड ईवन पहले क्‍यों नहीं लागू किया जाता. इसे लागू करने से पहले फायदे साबित करें. पुरानी रिपोर्ट बाती है कि कोई फायदा नहीं हुआ. एनजीटी ने कहा कि जब हालात सुधरने लगे तब इसे लागू क्‍यों किया जा रहा है. 

इसके अलावा ग्रीन ट्रिब्‍यूनल ने पंजाब और हरियाणा सरकार को भी सख्‍त आदेश दिए कि वह अपने यहां पराली जलाने पर रोक लगाएं. अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती है तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

इससे पहले एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार से सवाल किया था कि किस आधार पर दिल्‍ली में ऑड-ईवन लागू किया जा रहा है. एनजीटी ने सरकार से दोपहर दो बजे तक इसका जवाब देने को कहा था. दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में लगातार प्रदूषण आपातकाल का असर जारी रहने के चलते दिल्‍ली सरकार ने 13 नवंबर से सम-विषम योजना फिर से शुरू करने की घोषणा की है.

उल्‍लेखनीय है कि सम-विषम योजना को 2016 में दो बार राष्ट्रीय राजधानी में लागू किया गया था और यह योजना 13 नवंबर से 17 नवंबर तक सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक लागू होगी. महिला चालकों, दो पहिया वाहनों और स्कूली यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चों के अलावा वीवीआईपी के वाहनों को इस योजना से छूट दी गई है. इसके अलावा जिस कार का अंतिम नंबर सम से समाप्त होगा वह सम तारीखों को जबकि जिस वाहन का अंतिम नंबर विषम नंबर को समाप्त होगा वह विषम तारीखों को सड़कों पर चल सकेंगी.

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इसके अलावा पीले नंबरों वाले व्यवसायिक वाहन भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे. इस बीच, शहर में जहरीले धुंध के छा जाने के कारण कल किए गए एहतियाती उपायों के तहत पूरे शहर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और अधिकांश स्थानों पर निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है.

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