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चेन्नई: द्रमुक अध्यक्ष एम करूणानिधि की बड़ी बेटी एस सेल्वी को धोखाधड़ी के चार साल पुराने एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया।
न्यायमूर्ति सी टी सेल्वम ने बरी करने के आग्रह को मान लिया। उससे पहले सेल्वी के वकील पी कुमारेसन ने कहा कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ शिकायतकर्ता की शिकायत में जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें गंभीर विसंगतियां हैं।
एक संपत्ति के मालिक की शिकायत पर सेल्वी और उनके दामाद जोठिमणी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 2007 में यहां नेरकुंड्रम में 5.14 करोड़ रूपए में उसकी 2.94 एकड़ जमीन खरीदने का सौदा किया लेकिन उसे महज दो करोड़ रूपए का ही भुगतान किया गया। जब वह बाकी रकम मांगने 11 सितंबर, 2011 को सेल्वी के घर गया तो उसे धमकी दी गयी।
कुमारेसन ने कहा कि सरकार बदलने के बाद यह मामला दर्ज किया गया तथा कथित धमकी सच नहीं है क्योंकि सेल्वी उस समय कोलकाता में थीं और वह 20 सितंबर, 2011 को चेन्नई लौटी।