पाकिस्तान ने नहीं प्रदान की कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच
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पाकिस्तान ने नहीं प्रदान की कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच

पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को वहां की सरकार ने अभी तक राजनयिक पहुंच नहीं प्रदान की है.

इस्लामाबाद में जाधव की गिरफ्तारी के समय से ही सरकार राजनयिक पहुंच की पाकिस्तान से मांग कर रही है.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को वहां की सरकार ने अभी तक राजनयिक पहुंच नहीं प्रदान की है. लोकसभा में भावना गवली और अरविंद सावंत के प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने बताया कि 25 मार्च, 2016 को जब इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को पहली बार पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हुई थी, तब से सरकार जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान किए जाने की पाकिस्तान से लगातार मांग कर रही है.

  1. सरकार कर रही है जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान किए जाने की मांग

    8 मई, 2017 को वियना संधि 1963 के संबंध में सरकार पहुंची अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

    अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव का मृत्युदंड रोकने के लिए दिए निर्देश

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मनगढंत आरोपों के आधार पर जाधव को मृत्यु दंड
सिंह ने कहा कि हालांकि, पाकिस्तान ने अभी तक जाधव को राजनयिक पहुंच की सुविधा प्रदान नहीं की है. उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल, 2017 को पाकिस्तान के एक सैन्य अदालत ने हास्यास्पद प्रक्रिया के तहत मनगढंत आरोपों के आधार पर जाधव को मृत्यु दंड सुनाया था. 8 मई, 2017 को सरकार जाधव के मामले में राजनयिक संबंधों से संबंधित वियना संधि 1963 के घोर उल्लंघन के संबंध में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पहुंची.

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भारत के अनुरोध पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई
विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत के अनुरोध पर 15 मई, 2017 को सुनवाई की गई और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अनंतिम उपायों का निर्देश देते हुए 18 मई, 2017 को सर्वसम्मत आदेश पारित किया. इसमें पाकिस्तान सरकार को यह निर्देश दिया गया कि न्यायालय का अंतिम निर्णय होने तक जाधव का मृत्युदंड रोकने के लिए अपने नियंत्रणाधीन सभी उपाए करें. ये मामला अभी न्यायाधीन है. सिंह ने कहा कि सरकार के अनवरत प्रयासों के कारण जाधव की मां और पत्नी ने 25 दिसंबर, 2017 को उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की थी.

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