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पटना : बिहार के सासाराम से भाजपा सांसद छेदी पासवान की संसद सदस्यता रद्द करने का पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। गंगा मिश्रा नाम के शख्स ने छेदी पासवान के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में लोकसभा चुनाव के दौरान नॉमिनेशन में छेदी पर हलफनामे में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था।
गुरुवार को पटना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में न्यायमूर्ति केके मंडल ने आरोप सही पाए जाने पर छेदी की संसद सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया। सासाराम सीट से पहली बार भाजपा ने छेदी पासवान को टिकट दिया था। इससे पहले छेदी बिहार सरकार में मंत्री रहने के साथ-साथ सांसद भी रह चुके हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सांसद छेदी पासवान ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जाएंगे।