PNB घोटाला : ED ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को समन जारी किया
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PNB घोटाला : ED ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को समन जारी किया

अधिकारियों ने बताया कि मोदी और चोकसी को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत सम्मन जारी कर एक सप्ताह के भीतर उपस्थित होने को कहा गया है. 

नीरव मोदी वर्ष 2013 से नियमित तौर पर धनी लोगों और प्रसिद्ध भारतीयों की सूची में शामिल रहा है. (फाइल फोटो)

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपये के कथित फर्जीवाड़े के सिलसिले में अपनी धन शोधन जांच के तहत अरबपति हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके कारोबार सहयोगी एवं आभूषण श्रृंखला प्रमोटर मेहुल चोकसी को शुक्रवार को सम्मन जारी किया. इसके साथ ही ईडी ने आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों की जांच का दायरा बढ़ा दिया. माना जाता है कि नीरव और चोकसी देश छोड़कर भाग गए हैं.

  1. ईडी ने नीरव और चौकसी को जारी किया समन
  2. दोनों को एक हफ्ते के भीरत उपस्थित होने को कहा गया
  3. माना जाता है कि नीरव और चोकसी देश छोड़कर भाग गए हैं

नीरव, चोकसी को एक सप्ताह के अंदर उपस्थित होने को कहा गया
अधिकारियों ने बताया कि मोदी और चोकसी को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत सम्मन जारी कर एक सप्ताह के भीतर उपस्थित होने को कहा गया है. नोटिस दोनों कारोबारियों की फर्मों के निदेशकों को सौंपे गए क्योंकि दोनों आरोपी देश में नहीं हैं. नीरव अपने नाम से आभूषण ब्रांड चलाता है, वहीं चोकसी गीतांजलि जेम्स का प्रमोटर है.

एजेंसी ने आरोपियों के पासपोर्ट निरस्त कराने के लिए विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया था. इस पर सरकार ने शुक्रवार को आरोपियों के यात्रा दस्तावेज अस्थाई रूप से निलंबित कर दिए. ईडी के अधिकारियों ने उन 17 परिसरों की जांच जारी रखी जहां उन्होंने कल छापा मारा था. उन्होंने आज आरोपियों से जुड़ी कुछ और संपत्तियों की जांच शुरू कर दी. एजेंसी ने आज एक बयान में कहा, ‘‘ईडी ने कल नीरव मोदी के मामले में 5,100 करोड़ रुपये के आभूषण, सोना, हीरे, बहुमूल्य धातु और रत्न जब्त किए. इसका स्वतंत्र मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है.’’ 

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पीएनबी की शिकायत पर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने इन दोनों तथा अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है. एजेंसी इस बारे में जांच कर रही है कि क्या कथित धोखाधड़ी वाले धन का शोधन किया गया था और क्या आरोपियों ने आपराधिक कृत्य का इस्तेमाल अवैध संपत्ति और काला धन अर्जित करने के लिए किया.

सीबीआई ने 31 जनवरी को मामला दर्ज किया था
सरकार संचालित पंजाब नेशनल बैंक के साथ कथित तौर पर 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में सीबीआई ने नीरव (46) और उसकी पत्नी, भाई तथा चोकसी के खिलाफ गत 31 जनवरी को मामला दर्ज किया था.  नीरव वर्ष 2013 से नियमित तौर पर धनी लोगों और प्रसिद्ध भारतीयों की सूची में शामिल रहा है. बैंक ने मंगलवार को सीबीआई को दो और शिकायतें भेजीं तथा कहा कि घोटाला 11,400 करोड़ रुपये का है. इस पर सीबीआई ने आज ताजा प्राथमिकी दर्ज की.

सीबीआई ने पूर्व में नीरव मोदी, उसके भाई, पत्नी और चोकसी, सभी डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्टस और स्टेलर डायमंड्स के साझेदार तथा दो बैंक अधिकारियों-गोकुलनाथ शेट्टी (अब सेवानिवृत्त) और मनोज खराट के आवासों पर छोपमारी की थी जिनके नाम प्राथमिकी में आरोपी के रूप में थे.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी में कहा गया है, ‘‘लोक सेवकों ने 2017 के दौरान डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्टस, स्टेलर डायमंड्स को आर्थिक लाभ तथा पंजाब नेशनल बैंक को 280.70 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया.’’ आभूषण डिजाइनर भारत का नागरिक है, लेकिन उसका भाई निशाल तथा पत्नी एमी भारतीय नागरिक नहीं हैं. सीबीआई के अनुसार ये आरोपी एक से छह जनवरी के बीच भारत छोड़कर भाग गए.

(इनपुट - भाषा)

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