पंजाब में अब पशु पालने पर भी देना होगा टैक्स, जानिए क्या हैं दरें
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पंजाब में अब पशु पालने पर भी देना होगा टैक्स, जानिए क्या हैं दरें

सांकेतिक चित्र

नई दिल्लीः पंजाब सरकार ने राज्य में पालतू जानवर रखने पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है. अब राज्य में कुत्ता, बिल्ली ही नहीं ऊंट, भैंस, घोड़ा, हिरन, भेड़ और सूअर रखना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. सरकार ने इस सभी जानवरों के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब बनाया है. सरकार ने कुत्ता, बिल्ली, सूअर, भेड़ और हिरन के लिए 250 रुपये और भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय और हाथी के लिए 500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से टैक्स का निर्धारण किया है. 

  1. कुत्ता, बिल्ली, सूअर, भेड़ और हिरन के लिए 250 रु.प्रतिवर्ष
  2. भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय और हाथी के लिए 500 रु.प्रतिवर्ष
  3. सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा

 

पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार द्वारा इन पशुओं से संबंध‍ित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे. जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा. 

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