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नई दिल्लीः पंजाब सरकार ने राज्य में पालतू जानवर रखने पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है. अब राज्य में कुत्ता, बिल्ली ही नहीं ऊंट, भैंस, घोड़ा, हिरन, भेड़ और सूअर रखना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. सरकार ने इस सभी जानवरों के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब बनाया है. सरकार ने कुत्ता, बिल्ली, सूअर, भेड़ और हिरन के लिए 250 रुपये और भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय और हाथी के लिए 500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से टैक्स का निर्धारण किया है.
Rs 250 per year to be paid for for dog/cat/pig/sheep/deer etc and Rs 500 per year for buffalo/bull/camel/horse/cow/elephant etc: Punjab Govt
— ANI (@ANI) October 24, 2017
पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार द्वारा इन पशुओं से संबंधित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे. जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा.