बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मसूद, सीबीआई से जवाब मांगा गया
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बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मसूद, सीबीआई से जवाब मांगा गया

उच्चतम न्यायालय ने आज भ्रष्टाचार के एक मामले में चार साल की सजा मिलने के बाद राज्यसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए गए कांग्रेसी नेता रशीद मसूद की याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा। मसूद दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद शीर्ष अदालत पहुंचे हैं।

नई दिल्ली  : उच्चतम न्यायालय ने आज भ्रष्टाचार के एक मामले में चार साल की सजा मिलने के बाद राज्यसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए गए कांग्रेसी नेता रशीद मसूद की याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा। मसूद दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद शीर्ष अदालत पहुंचे हैं।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत की पीठ ने मसूद की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। मसूद दोषी सांसदों, विधायकों की अयोग्यता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अपनी सीट गंवाने वाले पहले सांसद थे ।

पूर्व राज्यसभा सदस्य ने अधिवक्ता अर्चित के जरिये दायर अपनी याचिका में विभिन्न कारण बताकर जमानत मांगी। उन्होंने कहा कि वह मधुमेह से पीड़ित हैं और अपनी बीमारियों के लिए कई अन्य दवाओं के साथ दिन में कई बार इंसुलिन लेते हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश की चुनौती दी जिसने भ्रष्टाचार के मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील के लंबित होने के दौरान पिछले साल 14 नवंबर को उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बगैर, यह कहने की जरूरत नहीं है कि अपीलकर्ता (मसूद) के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं क्योंकि अपीलकर्ता की सहआरोपियों के साथ साजिश के कारण योग्य अभ्यर्थी मेडिकल सीटों से वंचित रह गये। नेता ने उच्च न्यायालय के सामने कहा था कि उनके खिलाफ बीते 17 वर्ष से सुनवाई चल रही है। मसूद ने उन्हें दोषी ठहराने वाले और चार साल की सजा देने वाले अदालत के आदेश को चुनौती दी।

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