पुलिस ने अदालत से कहा, स्वामी के अभियोजन के लिए मंजूरी मिली
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पुलिस ने अदालत से कहा, स्वामी के अभियोजन के लिए मंजूरी मिली

दिल्ली उच्च न्यायालय को मंगलवार को बताया गया कि वर्ष 2011 में मुंबई के एक अखबार में एक ‘भड़काऊ’ लेख कथित रूप से लिखने के लिए राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में स्वामी के अभियोजन के लिए मंजूरी ले ली गई है।

पुलिस ने अदालत से कहा, स्वामी के अभियोजन के लिए मंजूरी मिली

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय को मंगलवार को बताया गया कि वर्ष 2011 में मुंबई के एक अखबार में एक ‘भड़काऊ’ लेख कथित रूप से लिखने के लिए राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में स्वामी के अभियोजन के लिए मंजूरी ले ली गई है।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति आईएस मेहता को यह जानकारी दी। वकील ने कहा कि इस मामले में मसौदा आरोपपत्र भी तैयार है जिसे जल्द पेश किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा, ‘सक्षम प्राधिकार से मंजूरी ले ली गई है। मसौदा अरोपपत्र भी तैयार है जिसे जल्द पेश किया जाएगा। इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है। याचिका अब निष्फल हो गई है।’ जवाब में स्वामी के वकील ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया जिसके लिए अदालत ने अनुमति दे दी और भाजपा नेता को अगर कोई हो तो नयी कार्यवाही की आजादी दी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका खारिज की जाती है।

स्वामी ने उच्च न्यायालय से इस आधार पर प्राथमिकी खारिज करने का अनुरोध किया था, ‘पुलिस द्वारा आजतक जो भी जांच की है, उसमें कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ जो समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा करेगा।’ दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की शिकायत पर अक्तूबर 2011 में स्वामी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। आयोग ने एक लेख की शिकायत की थी जो कथित रूप से सांप्रदायिक वैमनस्य बढाने वाला तथा भड़काऊ था।

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