प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सारदा चिटफंड घोटाले के मामले में अपनी धनशोधन संबंधी जांच के सिलसिले में आज लुटियन्स दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह के 100 करोड़ रुपये की कीमत वाले दो फ्लैटों को कुर्क कर दिया। ईडी ने फ्लैटों का पता ‘7बी और 7सी, डॉक्टर्स लेन, गोल मार्केट’ बताया है और कहा है कि इन संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थाई रूप से कुर्क किया गया है।
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नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सारदा चिटफंड घोटाले के मामले में अपनी धनशोधन संबंधी जांच के सिलसिले में आज लुटियन्स दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह के 100 करोड़ रुपये की कीमत वाले दो फ्लैटों को कुर्क कर दिया। ईडी ने फ्लैटों का पता ‘7बी और 7सी, डॉक्टर्स लेन, गोल मार्केट’ बताया है और कहा है कि इन संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थाई रूप से कुर्क किया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक ये फ्लैट सिंह और उनसे अलग रह रहीं उनकी पत्नी मनोरंजना के हैं।इस मामले में सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
एजेंसी ने कहा, ‘कुर्क की अचल संपत्तियों की कीमत अप्रैल, 2013 की स्थिति के अनुसार करीब 63 करोड़ रपये है। हालांकि इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 100 करोड़ रपये से ज्यादा है।’ ईडी ने कहा, ‘‘मतंग और मनोरंजना सिंह पर कोलकाता में पीएमएलए के तहत विशेष अदालत में धनशोधन मामले में मुकदमा चल रहा है।’’ एजेंसी ने इस मामले में यह पांचवां कुर्की आदेश जारी किया है।
सारदा चिटफंड मामले में पश्चिम बंगाल और असम के भोले-भाले निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया।ताजा कार्रवाई के साथ प्रवर्तन निदेशालय अब तक इस मामले में 700 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुका है।
पीएमएलए के तहत कुर्की का मकसद आरोपी को उसकी संपत्ति के फायदे उठाने से वंचित करना होता है और कथित कानून के तहत सुनवाई कर रहे प्राधिकार के समक्ष 180 दिन के भीतर इस आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है।