सुप्रीम कोर्ट का दिवाली के दिन पटाखों पर बैन लगाने से इंकार
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सुप्रीम कोर्ट का दिवाली के दिन पटाखों पर बैन लगाने से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के त्यौहार पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया है। बुधवार को तीन शिशुओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुपीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट का दिवाली के दिन पटाखों पर बैन लगाने से इंकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के त्यौहार पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया है। बुधवार को तीन शिशुओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुपीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। गौर हो कि दीवाली पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने की मांग करते हुए तीन बच्चों अर्जुन गोपाल, आरव भंडारी और जोया राव भसीन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस देकर जवाब मांगा था।

केंद्र सरकार ने अपने जवाब में त्यौहार के मौके पर पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाने की बात कही थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पटाखों को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश मौजूद है वहीं प्रदूषण का एकमात्र कारण पटाखे नहीं हैं। कोर्ट में याचिका दायर करने वाले शिशुओं की उम्र 6 से लेकर 14 माह है। शिशुओं ने अपनी याचिका में तत्काल दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण के प्रति जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

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