दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ गोकुलपुरी थाने में एक घर से एमसीडी की सील तोड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी.
Trending Photos
नई दिल्ली : दिल्ली में सीलिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी. इस बीच दिल्ली के गोकलपुरी थाने में एक घर से एमसीडी की सील तोड़ने के आरोप में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न अवमानना की कार्यवाही चलाई जाए. सीलिंग मामले की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग कमिटी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि तिवारी ने एक इमारत की सील तोड़ी है. ये न सिर्फ सरकारी काम मे दखल है, बल्कि अदालत की भीअवमानना है ऐसे में तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाई जानी चाहिए.
गोकुलपुरी थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर
दरअसल, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ गोकुलपुरी थाने में एक घर से एमसीडी की सील तोड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी.मनोज तिवारी के खिलाफ एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा शिकायत करने के बाद आईपीसी की धारा 188, 461 और 465 डीएमसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
एक कार्यक्रम के दौरान लोगों ने की थी शिकायत
मनोज तिवारी अपने लोकसभा क्षेत्र में सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे. तभी लोगों ने उन्हें घेरकर सीलिंग से निजात दिलाने की मांग की थी. लोगों ने उन्हें एक मकान दिखाया जिस पर पूर्वी निगम की तरफ से सील लगाई गई थी. बीजेपी नेता ने तुरंत ही एक ईंट उठाकर मकान की सील तोड़ दी थी. जिस मकान पर सील लगी थी, वो रिहायशी मकान था.
अवैध निर्माण के कारण सील किया गया था मकान
कुछ समय पहले निगम की तरफ से उस मकान को अवैध निर्माण के चलते सील कर दिया गया था. घटना के सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले में ट्वीट कर बीजेपी पर भी आरोप लगाया था.