शीना हत्याकांड: पुलिस ने कहा-इंद्राणी से ‘कुछ उगलवा पाना बहुत मुश्किल’
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शीना हत्याकांड: पुलिस ने कहा-इंद्राणी से ‘कुछ उगलवा पाना बहुत मुश्किल’

एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को शीना बोरा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय की पुलिस हिरासत सात सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। उधर, अभियोजन का कहना है कि इस मामले में अभी भी ‘एक बड़े दायरे’ को जांच में समेटना बाकी है और इंद्राणी ‘सहयोग नहीं कर रही हैं और उनसे कुछ उगलवाना बहुत मुश्किल’ है।

शीना हत्याकांड: पुलिस ने कहा-इंद्राणी से ‘कुछ उगलवा पाना बहुत मुश्किल’

मुंबई : एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को शीना बोरा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय की पुलिस हिरासत सात सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। उधर, अभियोजन का कहना है कि इस मामले में अभी भी ‘एक बड़े दायरे’ को जांच में समेटना बाकी है और इंद्राणी ‘सहयोग नहीं कर रही हैं और उनसे कुछ उगलवाना बहुत मुश्किल’ है।

तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत की 14 दिन की समयसीमा खत्म होने से दो दिन पहले आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच उपनगर बांद्रा में न्यायाधीश एसएम चांदगडे की अदालत में पेश किया गया।

अदालती कार्यवाही के बाद उन्हें फिर से आगे की पूछताछ के लिए खार पुलिस थाने ले जाया गया।

हिरासत का अनुरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक वैभव बागडे ने कहा, ‘आरोपी (इंद्राणी) सहयोग नहीं कर रही हैं।’ बागडे ने कहा, ‘जांच का दायरा बड़ा है। आरोपी से कुछ उगलवाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने हत्या की साजिश के लिए ईमेल और इंटरनेट जैसे आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया है। अब तक हुई प्रगति पहले से ही सामने है। हमने एक भी दिन व्यर्थ नहीं किया है। उन्होंने पीड़ित के नाम से झूठे ईमेल भेजे। उन्होंने (इंद्राणी) फर्जी ईमेल आईडी बनाई। जांच के दायरे को देखते हुए हिरासत कम है।’ उन्होंने कहा कि यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि और किस किस ने इंद्राणी की मदद की और पुलिस को जांच के लिए और समय चाहिए।

बागडे ने कहा, ‘हमें पता करना है कि और किस ने उनकी मदद की। ईमेल का अध्ययन करना है। अपराध अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। आरोपी संख्या दो (इंद्राणी) और आरोपी संख्या तीन (संजीव खन्ना) के बैंक खाते ब्रिटेन और मुंबई में हैं। हमें इन खातों से हुए भुगतान की जांच करनी है।’ उन्होंने कहा, ‘हमें आरोपी (इंद्राणी) का क्रेडिट कार्ड बरामद करना है। आरोपी ने सहयोग को लेकर पूरी तरह से अनिच्छा दिखाई है। धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत अतिरिक्त आरोप जोड़ा गया है। आरोपी संख्या दो ने जिनके साथ संपर्क किया और उससे जुड़ी सामग्रियों की जांच की जरूरत है। पुलिस को तार्किक समय चाहिए।’ अभियोजन की दलीलों को खारिज करते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि इंद्राणी कट्टर अपराधी नहीं है। उन्होंने पुलिस पर ‘मीडिया ट्रायल करने और पूर्वाग्रह के साथ कार्यवाही’ का आरोप लगाया।

इंद्राणी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और पूर्व चालक श्यामवर राय को अप्रैल 2012 में शीना की हत्या करने और उसका शव रायगढ़ के जंगलों में फंेकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने कल कहा था कि पडोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल से बरामद खोपड़ी के साथ शीना बोरा के प्रोफाइल के ‘डिटिजल सुपरइंपोजीशन’ का मिलान हो गया है।

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