सिग्नेचर ब्रिज पर हंगामा: दिल्ली पुलिस ने तीन अलग-अलग केस किए दर्ज
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सिग्नेचर ब्रिज पर हंगामा: दिल्ली पुलिस ने तीन अलग-अलग केस किए दर्ज

इसमें एक मामला सत्तारूढ़ आप के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ भी है. छानबीन के लिए मामलों को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पास भेज दिया गया है. 

यमुना नदी पर नवनिर्मित सिग्नेचर ब्रिज का रविवार को उद्घाटन तनावपूर्ण माहौल में हुआ. तिवारी और उनके समर्थकों की रविवार को यहां नवनिर्मित सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह में आप सदस्यों और पुलिस के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की हो गई थी . (फाइल फोटो - IANS)

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह में हंगामा के मामले में मंगलवार को तीन मामले दर्ज किए. इसमें एक मामला सत्तारूढ़ आप के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ भी है. छानबीन के लिए मामलों को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पास भेज दिया गया है. 

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के दौरान हुई घटनाओं के मामले में उत्तर पूर्वी जिले के तहत न्यू उस्मानपुर थाने में तीन मामले दर्ज किए गए. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, उनके सहयोगी बी एन झा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तौकीर की शिकायतों पर मामले दर्ज किये गए. बयान में कहा गया,‘सभी तीनों मामले आगे जांच के लिए अपराध शाखा के पास भेज दिए गए हैं.’

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि खान ने उन्हें धक्का दिया और उन्हें गोली मार देने की धमकी दी. इससे पहले दिन में, दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने सिग्नेचर ब्रिज उद्घाटन पर हिंसा में कथित तौर पर संलिप्त रहने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पुलिस शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनोज परीदा को लिखी अपनी टिप्पणी में जैन ने कहा है कि समारोह में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को भयभीत करने के लिए तिवारी और उनके सहयोगी हुड़दंग मचाने में शामिल थे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कैबिनेट के अन्य मंत्री उपस्थित थे.

जैन ने कहा कि मनोज तिवारी और उनके सहयोगी गैरकानूनी तरीके से एकत्र हुये थे और मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पर हमला करने और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जबर्दस्ती मंच तक पहुंच गये और हंगामा किया, व्यवधान डाला और लोकसेवक पर हमला किया. 

टिप्पणी में कहा गया है,‘इसलिए गृह मंत्रालय को सीपी (पुलिस आयुक्त) और संबंधित डीसीपी/थाने में मनोज तिवारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत तत्काल दायर कराने का निर्देश दिया जाता है....’

रविवार को नव निर्मित सिग्नेचर ब्रिज के उद्धाटन समारोह में आप के सदस्यों और पुलिस के साथ तिवारी और उनके समर्थकों की कथित तौर पर हाथापाई हो गई थी. बीजेपी नेता इलाके का सांसद होने के बावजूद उद्धाटन में कथित तौर पर नहीं बुलाये जाने पर अपना विरोध करने के लिए समारोह स्थल पर पहुंचे थे.

(इनपुट - भाषा)

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