घरेलू हिंसा मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से राहत, मिली जमानत
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घरेलू हिंसा मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से राहत, मिली जमानत

घरेलू हिंसा मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से राहत, मिली जमानत

नई दिल्लीः घरेलू हिंसा के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को द्वारका कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बुधवार को उन्हें सशर्त जमानत दे दी। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भारती की जमानत याचिका खारिज हो गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने कहा, ‘जमानत याचिका मंजूर की जाती है।’ अदालत ने कल जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने भारती को एक लाख रूपये की जमानत राशि और इतनी ही रकम का मुचलका भरने का निर्देश दिया। अदालत ने भारती को बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाने और बुलाए जाने पर जांच में मदद करने का भी निर्देश दिया।

जमानत याचिका पर जिरह के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक ने कल कहा था कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है और उन्होंने इसे ‘भाजपा प्रायोजित मुकदमा’ बताया था। भारती के वकील विजय अग्रवाल ने दावा किया था कि यह ‘बनते बिगड़ते संबंधों’ का मामला है जिसे राजनीतिक मकसद से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। भारती की दलील का विरोध करते हुए अतिरिक्त सरकारी अभियोजक शैलेंद्र बब्बर ने कहा था कि जब भारती पुलिस हिरासत में नहीं थे तो उन्होंने अपनी आजादी का दुरपयोग करने का प्रयास किया।

गौरतलब है कि भारती की पत्नी लिपिका ने उनके खिलाफ मारपीट करने और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया था, जिसके बाद कई दिनों तक दिल्ली पुलिस के साथ लुका-छिपी का खेल खेलने के बाद सरेंडर किया था। जिसके बाद उन्हें पहले पुलिस हिरासत में और फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

हालांकि द्वारका कोर्ट ने जमानत के साथ ही यह शर्त भी रखी कि उन्हें पुलिस के संपर्क में रहना होगा और वे विदेश भी नहीं जा पाएंगे। वहीं भारती ने घरेलू हिंसा के तमाम आरोपों से इनकार करते हुए पूरे विवाद को बीजेपी प्रायोजित बताया। भारती की जमानत का आदेश एडिशनल सेशन जज अनिल कुमार ने दिया। करीब ढाई घंटे तक चली जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान भारती के वकील विजय अग्रवाल ने भारती ने भी इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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