स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे देने से किया इनकार
Advertisement

स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे देने से किया इनकार

स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गोलीबारी के मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया.

(फाइल फोटो)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष मई माह में तमिलनाडु में हुए स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गोलीबारी के मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया.

तमिलनाडु: वेदांता की स्टरलाइट यूनिट की बढ़ी मुसीबतें, अदालत ने दिया नोटिस

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा, ‘‘ हमें दूसरा पक्ष भी देखना होगा.’’ तूतीकोरिन में 22 मई 2018 को स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शन हुए थे. इस दौरान पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की जान चली गई थी. उच्च न्यायालय ने उस मामले में नागरिक प्रशासन के अधिकारियों समेत पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. (इनपुटः भाषा)

ये भी देखे

Trending news