जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की मौत की CBI जांच के आदेश, HC ने कहा- वन अधिकारियों की संपत्तियां जांचों
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जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की मौत की CBI जांच के आदेश, HC ने कहा- वन अधिकारियों की संपत्तियां जांचों

पिछले ढाई साल में करीब 40 बाघों और करीब 272 तेंदुओं की मौत हो चुकी है. ऐसे में कोर्ट ने इसे रेरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में बताते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.

लगातार हो रही बाघों की मौत के मामले मे नैनीताल हाईकोर्ट ने ये बड़ा आदेश आया है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली/नैनीताल (राजू पाण्डेय): कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों और तेंदुओं की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है, साथ ही वन अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए ED को आदेश दिया है. इसके साथ कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस को भी आदेश दिया है कि वो तीन महीने के अंदर शिकारियों को पकड़े.

दरअसल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार बाघों और तेंदुओं की मौत हो रही है. यहां पिछले ढाई साल में करीब 40 बाघों और करीब 272 तेंदुओं की मौत हो चुकी है. ऐसे में कोर्ट ने इसे रेरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में बताते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.

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आपको बता दें कि उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार हो रही बाघों की मौत के मामले मे नैनीताल हाईकोर्ट ने ये बड़ा आदेश आया है. विभागीय अधिकारियों की मदद से शिकारियों द्वारा इनका अवैध शिकार किया गया है, जिसके बाद से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई थी.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार (04 सितंबर) को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश पारित करते हुए सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा और ईडी को जांच के निर्देश जारी किये है. 

वहीं, मामले मे दायर उक्त याचिका में अन्य बिन्दुओं पर भी हाईकोर्ट ने कई आदेश पारित करते हुए सख्त निर्देश जारी किये है, जिसमे भारत सरकार की अधिसूचना के तहत कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन में जिप्सी के प्रवेश पर रोक लगाते हुए, बस और टूरिस्ट कैंटर के जरिए पर्यटकों को सैर कराने का आदेश दिया है. ताकि, पार्क के भीतर किसी भी तरह की कोई अनियमितता न हो सके. इसके साथ ही कोर्ट ने बीमार 8 हाथियों को बेहतर सुवीधा मुहैया कराने के भी आदेश जारी किए हैं. 

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