कल बंगला खाली कर सकते हैं राजनाथ सिंह, अखिलेश, मायावती, कल्याण सिंह ने रिसीव किया नोटिस
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कल बंगला खाली कर सकते हैं राजनाथ सिंह, अखिलेश, मायावती, कल्याण सिंह ने रिसीव किया नोटिस

अखिलेश यादव, मायावती, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने नोटिस रिसीव कर लिया है. वहीं मुलायम सिंह और नारायण दत्त तिवारी ने अभी तक नोटिस रिसीव नहीं किया. 

साल 2000 से राजनाथ सिंह को कालिदास में बंगला आवंटित है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए नजीर पेश कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य संपत्ति विभाग के नोटिस के बाद राजनाथ सिंह रविवार (20 मई) को अपना सरकारी बंगला खाली कर सकते हैं. आपको बता दें कि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को 4 कालिदास मार्ग का बंगला आवंटित था, जिसे वो खाली कर बाकी पूर्व सीएम के लिए नजीर पेश कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, अखिलेश यादव, मायावती, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने नोटिस रिसीव कर लिया है. वहीं मुलायम सिंह और नारायण दत्त तिवारी ने अभी तक नोटिस रिसीव नहीं किया. 

  1. 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करना होगा
  2. मुलायम, माया और अखिलेश को बंगला खाली करना होगा
  3. बंगला खाली करना होगा या निकलेगा रास्ता?

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कब से आवंटित है बंगला
आपको बता दें कि एनडी तिवारी को माल एवेन्यू में 1989 से बंगला आवंटित है. कल्याण सिंह को माल एवेन्यू में ही साल 1991 से आवंटित है. सपा नेता मुलायम सिंह यादव को विक्रमादित्य मार्ग में साल 1992 से बंगला आवंटित है. जिसका किराया 13, 478 रुपए प्रति माह है. वहीं साल 2000 में यूपी के मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह को कालिदास में बंगला आवंटित, जिसका किराया 5 हजार 320 रुपए हैं. बसपा नेता और पूर्व सीएम मायावती को मॉल एवेन्यू में साल 1995 से बंगला आवंटित है. वहीं अखिलेश यादव को बंगला भी विक्रमादित्य मार्ग पर हैं, अखिलेष का सरकारी बंगला अपने पिता मुलायम सिंह के बंगले के ठीक बराबर में है. अखिलेश यादव को साल 2016 से ये बंगला आवंटित है. 

मरम्मत पर खर्च होते हैं लाखों रुपए
दरअसल, 1980 से ही यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र आवास की सुविधा दी जा रही है, ये बंगले शहर के वीवीआईपी इलाकों में बने हैं, जिनका किराया बेहद कम है. लेकिन इनकी मरम्मत पर हर साल लाखों रुपये खर्च होते हैं.  

SC ने दिया आदेश
पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले बंगले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, जिसके बाद राज्य संपत्ति विभाग ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली कराने के लिए नोटिस भेजा है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरिज, अलाउंस और अन्य सुविधा वाले कानून में संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि एक बार मुख्यमंत्री अपने पद से हट जाता है तो वो एक आम नागरिक हो जाता है.

6 पूर्व मुख्यमंत्री खाली करेंगे बंगला
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का असर यूपी के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर पड़ेगा. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह और मायावती को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा. 

चार पूर्व मुख्यमंत्रियों ने रिसीव किया नोटिस
जानकारी के मुताबिक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा अध्यक्ष मायावती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नोटिस रिसीव कर लिया है. वहीं सपा नेती मुलायम सिंह और कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी ने अभी तक नोटिस रिसीव नहीं किया.

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