आपके घर भी है कुत्‍तों की ये नस्‍ल तो जान लें योगी सरकार का नया नियम

Dogs Ban in Uttar Pradesh

यूपी में कुत्‍तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं. ऐसे में यूपी सरकार के सुझाव के बाद केंद्र सरकार ने 23 खूंखार कुत्‍तों की नस्‍लों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके बाद इसकी ब्रिकी पर रोक लग गई है. साथ प्रजनन भी नहीं हो सकेगा. तो आइये जानते हैं कौन-कौन सी नस्‍लों को प्रतिबंधित किया गया है.

यह है वजह

इसके पीछे कारण भी बताया गया है. दरअसल, जिन कुत्‍तों की नस्‍ल को प्रतिबंधित किया गया है, वे इंसानों के लिए खतरनाक हैं.

जुर्माना

ऐसे में अगर किसी के द्वारा प्रतिबंधित नस्‍लों को पालन करते पकड़ा गया तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

एक अप्रैल से लागू

एक अप्रैल 2024 से यह आदेश लागू हो जाएगा. साथ ही पशु चिकित्‍सा विभाग की ओर से सख्‍ती से पालन किया जाएगा.

पिटबुल टेरियर और रोटविलर

जिन नस्‍लों को प्रतिबंधित किया गया है उसमें पिटबुल टेरियर, रॉटविलर, टोसा इनु, अमेरिकन स्‍टैफोर्डशायर टेरियर, फ‍िला ब्रासीलीरो और डोगो अर्जेंटीनों शामिल हैं.

अमेरिकन बुलडाग

इसके साथ ही वुल्फ, अमेरिकन बुलडाग, बोरवेल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड (ओवचार्का), कोकेशियान शेफर्ड (ओवचार्का ), दक्षिण रुसी शेफर्ड (ओवचार्का ) शामिल हैं.

ये भी लिस्‍ट में

इसके अलावा टार्न जैक, सरप्लानिनेक, जापानी टोसा और अकिता, मस्टिफ (बोरबुल्स), टेरियर्स, रोडेशियन, रीजबैक, कैनारियों, अकबाश कुत्ता, मास्को गार्ड, कैन कोरो भी शामिल हैं.

प्रजनन पर भी रोक

सरकार की ओर से खतरनाक नस्लों के कुत्तों के पालने, खरीद-बिक्री के साथ ही उनके प्रजनन पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है.

विक्रेताओं में रोष

वहीं, डॉग विक्रेताओं ने प्रतिबंध लगाए जाने पर रोष व्‍यक्‍त किया है. उनका कहना है इससे बड़ा असर पड़ेगा.

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