यादव सिंह मामला: ED लगभग 20 करोड़ रूपये की संपत्ति कुर्क की
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यादव सिंह मामला: ED लगभग 20 करोड़ रूपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह से जुड़े धन शोधन के एक मामले में 19.92 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। एजेंसी ने कुर्की का आदेश धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिया। इसने तीन निर्माण कंपनियों और सिंह की पत्नी के कथित मालिकाना हक वाली एक फर्म की संपत्तियों को कुर्क किया।

नई दिल्‍ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह से जुड़े धन शोधन के एक मामले में 19.92 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। एजेंसी ने कुर्की का आदेश धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिया। इसने तीन निर्माण कंपनियों और सिंह की पत्नी के कथित मालिकाना हक वाली एक फर्म की संपत्तियों को कुर्क किया।

इसने अपने बयान में कहा कि एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जेएसपी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड और तिरूपति कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सौदा मिलने से पहले ही काम शुरू कर दिया था। इससे साफ पता चलता है कि यादव सिंह और अन्य ने ठेकेदारों के साथ मिलकर निविदा प्रक्रिया में हेरफेर किया, ताकि ठेका उन कंपनियों को ही मिले जो पहले से काम शुरू कर चुकी हैं। बयान के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 19.92 करोड़ रुपये है। सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने वर्ष 2015 में दो भिन्न मामलों में सिंह के खिलाफ धनशोधन का आरोप लगाया था। इस मामले में सीबीआई ने आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया है।

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