इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था.
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नई दिल्ली/कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों पर फिलहाल रोक लगा दी. उच्च न्यायालय ने आगामी 16 अप्रैल तक चुनाव प्रकिया पर रोक लगाने के आदेश दिए. साथ ही कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 16 अप्रैल तक स्थिति रिपोर्ट देने के भी आदेश दिए गए हैं. स्टेटस रिपोर्ट के मिलने तक चुनावी प्रकिया पर रोक रहेगी. राज्य में पंचायत चुनाव एक, तीन व पांच मई को होने हैं, जबकि मतों की गणना 8 मई को होनी तय की गई थी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई से नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाए जाने सहित शीर्ष अदालत के समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय से संपर्क करने को कहा था.
West Bengal Panchayat elections: Calcutta High Court states directs the Election Commission to file a factual report in the court, until then all election procedures should be stopped including nomination withdrawal and scrutiny till 16 April.
— ANI (@ANI) April 12, 2018
न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल व न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक दिन बढ़ाकर 10 अप्रैल करने के आदेश को वापस लेने पर सवाल उठाए गए थे.
पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने शीर्ष अदालत से कहा कि शीर्ष अदालत की किसी भी टिप्पणी से उच्च न्यायालय की सुनवाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए. पीठ ने कहा, "टिप्पणियों का कोई प्रभाव नहीं है. यदि इनका प्रभाव होता तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश को रद्द नहीं किया होता."
(इनपुट आईएएनएस से भी)