एचडी कुमारस्वामी (Hd Kumaraswamy) के अलावा 15 अन्य लोगों को भी समन जारी किया गया है. इन लोगों पर अवैध तरीके से राज्य सरकार परियोजना की जमीन की अधिसूचना वापस लिए जाने का आरोप है. कोर्ट ने कुमारस्वामी को 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया है.
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बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर (JDS) के नेता एचडी कुमारस्वामी (Hd Kumaraswamy) मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं. बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को एचडी कुमारस्वामी (Hd Kumaraswamy) को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. कुमारस्वामी के अलावा 15 अन्य लोगों को भी समन जारी किया गया है. इन लोगों पर अवैध तरीके से राज्य सरकार परियोजना की जमीन की अधिसूचना वापस लिए जाने का आरोप है. कोर्ट ने कुमारस्वामी को 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया है.
यहां बता दें कि साल 2012 में चामराजनगर जिले के संथेमाराहल्ली निवासी एम महादेव स्वामी ने लोकायुक्त के समक्ष कुमारस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. आरोप के मुताबिक 2007 में कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री रहते हुए कुमारस्वामी ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की जमीन की अधिसूचना वापस ले ली थी.
Karnataka: A Bengaluru Court has issued summons to Former Chief Minister and JD(S) leader HD Kumaraswamy in an alleged illegal denotification case. More details awaited. (file pic) pic.twitter.com/UI81U7bDjF
— ANI (@ANI) September 5, 2019
इसी साल 20 जुलाई को विशेष जज रामचंद्र डी हुड्डार ने इस मामले में लोकायुक्त के 'बी' रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) को अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला देकर अस्वीकार कर दिया था. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भी बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए. 3.34 एकड़ जमीन को बिल्डर्स को बेच दिया गया था.
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चामराजनगर के याचिकाकर्ता महादेव स्वामी ने आरोप लगाया है कि कुमारस्वामी ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की जमीन को अवैध रूप से डिनोटिफाई किया. यह काम उन्होंने 2007 में पद से हटने के पहले ही किया.
महादेव स्वामी ने 2012 में लोकायुक्त के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. छह महीने पहले, जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे पुलिस ने लोकायुक्त की विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी.
कोर्ट ने कुमारस्वामी और अन्य संबंधित लोगों को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है. यह मामला यहां हलागे वडेराहल्ली गांव में तीन एकड़ और 34 गुंटा ज़मीन के अवैध अवैध कटान से संबंधित है. यह भूमि हलासे वडेराहल्ली में बनशंकरी पांचवें चरण के लेआउट को विकसित करने के लिए थी, जिसे कुमारस्वामी ने कथित रूप से अवैध रूप से डिनोटिफाइ कर दिया.
दर्ज मामले में कहा गया था कि 2007 में कुमारस्वामी ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बेंगलुरु में हालाज वादेराहल्ली की 3.34 एकड़ जमीन की अधिसूचना वापस लेने का आदेश जारी किया था. यह जमीन बेंगलुरु विकास प्राधिकारण ने आवासीय साइट के लिए अधिगृहित की थी, लेकिन अधिसूचना वापस लेने के बाद इस जमीन को बिल्डर्स को बेच दिया गया था.
मालूम हो कि इस वक्त देश में कई विपक्षी दलों के बड़े नेता अलग-अलग मामलों में जांच के घेरे में हैं. पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम और कर्नाटक (Karnataka) के बड़े कांग्रेसी नेता डीके शिवकुमार जेल में हैं. वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वीरभद्र सिंह समेत कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मामले लंबित हैं. इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल में सजा काट रहे हैं.