अब एक दिन में हो सकेंगे 200 SMS
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अब एक दिन में हो सकेंगे 200 SMS

उच्चतम न्यायालय ने एक सिमकार्ड से प्रतिदिन दो सौ एसएमएस भेजने की सीमा निर्धारित करने का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का परिपत्र निरस्त करने के दूरसंचार विवाद निबटारा और अपीली न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने एक सिमकार्ड से प्रतिदिन दो सौ एसएमएस भेजने की सीमा निर्धारित करने का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का परिपत्र निरस्त करने के दूरसंचार विवाद निबटारा और अपीली न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की अपील पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद दूरसंचार विवाद निबटारा और अपीली न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के आदेश पर रोक लगाई। न्यायालय के इस आदेश के साथ ही एक बार फिर ट्राई एसएमएस के लिए सीमा निर्धारित करने संबंधी परिपत्र को लागू कर सकता है।
न्यायालय ने इसके साथ ही बाल ठाकरे के पौत्र आदित्य ठाकरे को नोटिस जारी किया। आदित्य ठाकरे को छह सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है।
दूरसंचार विवाद निबटारा और अपीली न्यायाधिकरण ने आदित्य ठाकरे की अपील पर ही यह आदेश दिया था। न्यायाधिकरण ने 17 जुलाई को अपने आदेश में एसएमएस की सीमा निर्धारित करने की ट्राई की कार्यवाही को मनमाना करार देते हुए कहा था कि इससे संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन होता है।
उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने टीडीसैट में दायर अपील में कहा था कि ट्राई ने बगैर सोचे समझे ही एसएमएस की सीमा निर्धारित कर दी है और उसके परिपत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि किस आधार पर प्रतिदिन सौ-दो सौ एसएमएस का आंकड़ा निर्धारित किया गया है।
ट्राई ने पहले प्रतिदिन सिर्फ एक सौ एसएमएस की ही अनुमति दी थी लेकिन बाद में एक नवंबर, 2011 को इसकी संख्या बढ़ाकर दो सौ कर दी थी। (एजेंसी)

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