कई क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील के प्रेस नोट

मल्टीब्रांड रिटेल, रक्षा तथा दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में ढील देने के सरकार के फैसले अब तत्काल प्रभावी हो जाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस बारे में प्रेस नोट जारी किए।

नई दिल्ली : मल्टीब्रांड रिटेल, रक्षा तथा दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में ढील देने के सरकार के फैसले अब तत्काल प्रभावी हो जाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस बारे में प्रेस नोट जारी किए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दर्जन भर क्षेत्रों के लिए एफडीआई नियमों में ढील को एक अगस्त को मंजूरी दी थी। इसमें दूरसंचार क्षेत्र में सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना, सिंगल ब्रांड रिटेल में स्वत: मार्ग से 49 प्रतिशत एवं इसके बाद एफआईपीबी की मंजूरी एफडीआई को मंजूरी देना शामिल है।
सरकार ने जिन अन्य क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील दी गई थी उनमें पीएसयू तेल रिफाइनरियां, जिंस एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज, स्टाक एक्सचेंज, समाशोधन परिचालन, आस्ति पुनर्रचना कंपनियां, चाय बागान तथा कूरियर सेवा है। प्रेस नोट में कहा गया है कि ये सभी फैसले तत्काल प्रभावी हो जाएंगे। (एजेंसी)

Zee News App: पाएँ हिंदी में ताज़ा समाचार, देश-दुनिया की खबरें, फिल्म, बिज़नेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज़ और धर्म-कर्म से जुड़ी खबरें, आदि.अभी डाउनलोड करें ज़ी न्यूज़ ऐप.