2जी मामला: संयुक्त सुनवाई की याचिकाएं खारिज
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2जी मामला: संयुक्त सुनवाई की याचिकाएं खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड (ईटीएचएल) तथा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले के एक अन्य आरोपी की उन अलग अलग याचिकाओं को आज खारिज कर दिया जिनमें मामले में संयुक्त सुनवाई की मांग की गई थी।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड (ईटीएचएल) तथा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले के एक अन्य आरोपी की उन अलग अलग याचिकाओं को आज खारिज कर दिया जिनमें मामले में संयुक्त सुनवाई की मांग की गई थी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने कहा, दोनों आवेदन खारिज किए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, सुनवाई जैसे चल रही है उसी तरह चलेगी। अदालत ने ईटीएचएल और एक निजी फर्म के निदेशक की इन अर्जियों पर दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
ईटीएचएल पर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच से सामने आये एक मामले में एस्सार ग्रुप के प्रवर्तकों तथा लूप टेलीकाम के साथ मुकदमा चल रहा है। कंपनी ने याचिका दायर की थी कि इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा तथा अन्य आरोपियों के साथ संयुक्त सुनवाई की जाए। इसी तरह की याचिका एक निजी कंपनी के निदेशक राजीव अग्रवाल ने दायर की थी।
सीबीआई ने इन याचिकाओं का विरोध करते हुए इन्हें सुनवाई को पटररी से उतारने का प्रयास बताया था। सीबीआई के वकील ने यूयू ललित ने दलील दी थी कि अलग अलग मुकदमा चलनाने पर भी इन अभियुक्तों को कोई अनुचित नुकसान नहीं होगा। ईटीएचएल के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सीबीआई ने ‘गड़बड़झाला’ कर रखा है और उसके रवैए से ‘बड़ा भ्रम’ फैल गया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि इस मामले में अपराध प्रक्रिया संहिता की धरा 220 लागू होनी (एक अपराध से अधिक के मामले में सुनवाई) पर सुनवाई अदालत में उनका (सीबीआई का) तर्क है कि यह धारा नहीं लागू होगी। (एजेंसी)

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